
रायपुर। होली पर्व को देखते हुए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 4 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित किया है। आदेश के अनुसार इस दिन राज्यभर में देशी-विदेशी शराब की सभी फुटकर दुकानें, बार और मदिरा से जुड़े अन्य प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।
आबकारी विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि कहीं भी दुकान खुली पाई गई या अवैध रूप से शराब की बिक्री होती मिली, तो संबंधित संचालक के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध बिक्री पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार का कहना है कि यह कदम होली के दौरान सामाजिक शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रदेशवासियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाएं।
