कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम ने कोविड-19 को देखते हुए बेरोजगारी लाभ के रूप में तीन महीनों के औसत वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए नियमों में ढील दी

नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम-ई.एस.आई.सी. ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कामगारों को इस साल चैबीस मार्च और इकतीस दिसंबर के बीच बेरोजगारी लाभ के रूप में तीन महीनों के औसत वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए नियमों में ढील दी है। नई दिल्ली में केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई ई.एस.आई.सी की बैठक में इसका निर्णय किया गया।
ई.एस.आई.सी. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल कर रहा है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले कामगारों को बेरोजगारी लाभ दिया जाता है। इस योजना का अगले साल तीस जून तक विस्तार करने का फैसला किया गया है। मौजूदा शर्तों में ढील देने और कोरोना महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले कामगारों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय किया गया है। बढ़ी हुई राशि का भुगतान इस साल चैबीस मार्च से इकतीस दिसंबर तक की अवधि के दौरान किया जाएगा।
ई.एस.आई.सी. के अंतर्गत बीमा करा चुके लोग अपने अंतिम नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करने की बजाय सीधा ई.एस.आई.सी. शाखा कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

Leave a Reply