बिलासपुर। विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी विधायक नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को कथित बलात्कार के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पलाश पर शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ रेप करने और उसका गर्भपात कराने का आरोप लगा था। गुरुवार की रात कोर्ट ने पलाश को रिहा कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट ने पलाश को 25,000 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया है। पलाश को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली थी। भाजपा नेता नारायण चंदेल जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनके बेटे को हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को अग्रिम जमानत दी थी। दरअसल, 19 जनवरी को राज्य की राजधानी रायपुर में पलाश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एक आदिवासी समुदाय की शिक्षिका ने पलाश पर आरोप लगाया था कि पलाश चंदेल शादी का वादा कर कई सालों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। आदिवासी महिला ने यह भी दावा किया था कि पलाश ने उसे र्भपात कराने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने पलाश के भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना) और 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
यह केस बाद में जांजगीर चांपा पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था। महिला ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग से भी संपर्क किया था। कोर्ट ने अब पलाश को बेल दे दिया है। कोर्ट ने 25,000 रुपए के मुचलके पर पलाश चंदेल को रिहा कर दिया है।
यह केस बाद में जांजगीर चांपा पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था। महिला ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग से भी संपर्क किया था। कोर्ट ने अब पलाश को बेल दे दिया है। कोर्ट ने 25,000 रुपए के मुचलके पर पलाश चंदेल को रिहा कर दिया है।
