0 सब्जी और दूध सुबह 7:00 से 12:00 बजे तक होगा विक्रय
दुर्ग । कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण 2 जिले के समस्त नगरी निकाय एवं ग्रामीण इलाके के चिन्ह अंकित क्षेत्र में 22 जुलाई की रात्रि 12:00 से 29 जुलाई की रात्रि 12:00 बजे तक पूर्ण रुप से लाभ डाउन रहेगा कलेक्टर कार्यालय एवं अन्य शासकीय कार्यालय केवल आपातकालीन स्थिति में ही खुले रहेंगे मेडिकल दुकानें भी केवल शाम 5:00 बजे तक ही खुली रहेगी सब्जी अंडा मांस मछली एवं दूध का विक्रय सुबह 7:00 से 12:00 बजे तक ही किया जा सकेगा
कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जारी आदेश स्पष्ट किया है कि संक्रमण के बचाव एवं आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिले में 22 जुलाई की रात्रि 12:00 से 29 जुलाई की रात्रि 12:00 बजे तक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिसमें नगर निगम दुर्ग, नगर निगम भिलाई , निगम रिसाली, नगर निगम भिलाई चरोदा, नगरपालिका जामुल, नगर पंचायत पाटन, नगर पालिका कुम्हारी नगर पालिका ,अहिवारा नगर पंचायत, उतई नगर पंचायत, धमधा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हनोदा, धनोरा, मोहलाई, चिखली, कोलिहापुरी, अंजोरा (खा), खपरी (क) महमरा, खेदामारा, डूमरडीह, उमरपोटी , औंधी, ढोर ,कमलेश्वर, सांकरा ,पंचदेवरी एवं अकोला में पूर्णता लॉकडाउन रहेगा । इसके अलावा इन सभी चिन्ह अंकित इलाकों में किराना तथा शराब की दुकान बंद रहेगी। शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक प्रतिबंधित रहेगा। सब्जी, अंडा ,मांस, मछली एवं दूध सुबह 7:00 से 12:00 तक ही विक्रय किया जा सकेगा। इसके अलावा दवाई की दुकानें भी शाम 5:00 बजे तक ही खुली रहेगी। लॉकडाउन के नियमों का पूर्णता अनिवार्य रूप से पालन करना आम नागरिकों के लिए आवश्यक होगा। नियमों को तोड़ने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।