चाकू मारकर फरार होने वाले आरोपी  गिरफ्तार, ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया जेल

भाटापारा। निरीक्षक मंजूलता राठौर के नेतृत्व में थाना भाटापारा शहर के धारा 294,506(B),324 भादवि, 3(1)द,3(1)घ SC/ST ACT, 25, 25 आर्म्स् एक्ट के आरोपी समीर खान पिता चोखू खान उम्र 22 साल साकिन मुंशी इस्माईल वार्ड भ्भाटापारा थाना भाटापारा शहर को गिरफ्तार करने में मिली सफलता।
मामले की जानकारी देते हुए नगर निरीक्षक मंजू लता राठौर ने बताया कि प्रार्थी ठाकुर राम उर्फ मोन्टू ध्रुव पिता स्व: जयकुमार ध्रुव उम्र 20 साल साकिन धुंरधर वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर जिला बलौदाबाजार भाटापारा दिनांक 14-07-2022 को अपने दोस्त सागर ढीमर का भाटापारा कोर्ट में पेशी था जिसे कोर्ट से पेशी कराकर मैं दोस्त सागर ढीमर , राहुल यादव , राजेश ध्रुव और रिंकु शर्मा पांचों वेगन आर कार से खाना खाने हनुमान मंदिर के पास दिलीप होटल शाम करीब 05.30 बजे आये वहां गाडी खडा करने कि जगह नहीं होने के कारण मैं मस्जिद के सामने रोड किनारे अकेले कार से उतर गया और चारों दोस्त गाडी को आगे पार्किंग करने चले गये अकेले देखकर वहां पहले से खडे समीर खान पिता चोखु खान निवासी मुंशी स्माईल वार्ड भाटापारा का पुरानी झगडा विवाद रंजिस की बात को लेकर जाति सूचक एवं मां बहन की गंदी गंदी अश्लील गालियां बकते हुएअपने पास रखे चाकू से मेरे बायें कुल्हा एवं बायें पैर में मारा जिससे चोंटे आकर खुन निकला है कि प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैा प्रकरण में आरोपी समीर खान पिता चोखू खान उम्र 22 साल साकिन मुंशी इस्माईल वार्ड भ्भाटापारा थाना भाटापारा शहर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ0ग0 को गिर0 की गिर0 की सूचना परिजन को दी गई है। उक्त कार्यवाही में एसडीओपी भाटापारा श्री सिद्धार्थ बघेल, निरीक्षक मंजूलता राठौर, सउनि नेतराम साहू, आरक्षक श्रीचंद ध्रुव का विशेष योगदान रहा।