लोन दिलाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी रायपुर से गिरफ्तार

 

*ओरिएंटल प्लस फाइनेंस कंपनी का फर्जी एजेंट बनकर लोन दिलाने के नाम पर आवेदकों से पैसा जमा कराकर किया धोखाधड़ी

*थाना भाटापारा ग्रामीण एवं थाना , सुहेला क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीणो को झांसा में लेकर बनाता था शिकार

*आरोपी के कब्जे से धोखाधड़ी कर अर्जित किए रकम 01 लाख 10 हजार रुपया को किया गया बरामद

भाटापारा। लोन दिलाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को भाटापारा ग्रामीण थाने की पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है आरोपी के कब्जे से धोखाधड़ी कर अर्जित की गई रकम ₹110000 को आरोपी से किया गया है बरामद। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के विशेष निर्देश पर भाटापारा ग्रामीण थाने की पुलिस के द्वारा यह कार्यवाही की गई है। घटना के संदर्भ में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल एवं ग्रामीण थाने के प्रभारी रोशन राजपूत ने बताया कि प्रार्थी/ आवेदकगण लाल जी गायकवाड ग्राम परसवानी थाना सुहेला, टांकेश्वर बंदे ग्राम पेंड्री थाना सुहेला, राकेश बंजारे ग्राम सिनोधा थाना भाटापारा ग्रामीण ने लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि साहिल बक्स निवासी संतोषी नगर पुरानी बस्ती रायपुर द्वारा स्वयं को ओरिएंटल प्लस फाइनेंस कंपनी रायपुर का एजेंट बताते हुए लोन पास कराने का झांसा देकर प्रोसेस चार्ज, फाइल चार्ज , बीमा चार्ज ,मेंटेनेंस चार्ज के नाम से तीनों व्यक्तियों से लगभग ₹110000 प्राप्त कर धोखाधड़ी कर लिया की रिपोर्ट पर अभियुक्त साहिल बक्स के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/2021 धारा 420 भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान आरोपी के बैंक खाता डिटेल व मोबाइल नंबर का विश्लेषण कर आरोपी का पता तलाश कर संतोषी नगर रायपुर से पकड़ा गया जिसके मेमोरेंडम कथन निशानदेही पर आवेदक गणों से धोखाधड़ी कर अर्जित रकम ₹110000 को पेश करने पर समक्ष गवाह जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार, किया गया।

आरोपी का पूर्ण नाम पता-
साहिल बक्स पिता चांद बक्स उम्र 35 वर्ष निवासी डबरी पारा रामपुर धमतरी, हाल संतोषी नगर रायपुर।

गिरफ्तारी में इन जवानों का रहा योगदान

गिरफ्तारी में स उ नि अश्वनी कन्नौजे, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र निषाद , प्रधान आरक्षक नवीन कुर्रे, महिला प्रधान आरक्षक मंजू टण्डन आरक्षक दिनेश नेताम।