बेचा मोड़ पहाड़ी में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की होगी न्यायिक जांच

कोण्डागांव। कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार थाना छोटेडोंगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कड़ेमेटा एवं बुरगुम के मध्य बेचा मोड़ पहाड़ी के निकट २९ अप्रैल २०२० को प्रात: ७.३० बजे डी.आर.जी. के २४ सी.ए.एफ. के २२वीं वाहिनी ए कंपनी के २५ कुल ४९ के बल की संयुक्त पार्टी ग्राम बुरगुम क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन हेतु मय आम्र्स, एम्युनेशन, उपकरण व दस्तावेज के रवाना होकर करीब ०८.१० बजे बेचा मोड़ पहाड़ी किनारे जंगल पहुंचे थे, कि उसी समय भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के पूर्व बस्तर डिवीजन में सक्रिय ४०-५० सशस्त्र वर्दीधारी नक्सलियों द्वारा एक राय होकर पुलिस पार्टी को आता देखकर जान से मारने एवं हथियार लुटने की नियत से अपने पास रखे विभिन्न अवैध हथियारों से पुलिस पार्टी पर अंधाधुन फायरिंग कर १५-१६ आईईडी ब्लास्ट किये।
पुलिस बल के जवानों द्वारा फायरिंग करते हुए घेरा बंदी कर आगे बढऩे के दौरान डीआरजी के प्रधान आरक्षक १२४ राजकुमार सोरी नक्सलियों के आईईडी के चपेट में आने एवं सीएएफ २२वीं वाहिनी ए कंपनी के आरक्षक ३७४ बालकुंवर बघेल को बाये भुजा में नक्सलियों की गोली लगने से घायल हो गये, जिन्हें हेलीकाप्टर के माध्यम से ईलाज हेतु रायपुर भेजा गया है। पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाब फायरिंग किया गया, जिसमें नक्सलियों की गोली लगने से अपने आप को कमजोर पढ़ता देखकर जंगल पहाड़ का आड़ लेकर भाग गये।
घटना स्थल का सर्चिंग करने पर एक अज्ञात महिला नक्सली का गोली लगने से मृत शव पड़ा मिला जिसका मौके पर देहाती मर्ग इंटिमेशन एवं नक्सली आरोपियों का कृत्य अपराध सदर का पाये जाने पर देहाती नालसी अपराध कायम किया गया। घटना स्थल से ०१ नग एसएलआर रायफल टेलीस्कोपिक साईड लगा मय मैग्जीन १५ राउण्ड, ०३ नग एसएलआर का खाली खोखा, ०१ नग देशी ग्रेनेट लांचर जैसा १२ बोर बंदूक, ०३ नग १२ बोर बंदूक का कारतूस, ०४ नग १२ बोर का खाली खोखा, ०१ नग काले रंग की पोच, १० नग ३०३ रायफल का राउण्ड, ०१ नग मोटोरोला वाकीटॉकी, ०८ नग बैटरी सेल (जुड़ा हुआ), एक बण्डल बिजली वायर, ०३ नग प्लास्टिक की पानी जरकीन, ०१ नग टोपी, दवाईयां मिला जिसे मौके पर जप्ती कर कब्जा में लिया गया। उक्त कृत्य अपराध की धारा में पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। उक्त घटना की दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा १७६ की उपधारा (२) के तहत् मजिस्ट्रीयल जांच करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव को नियुक्त किया गया है।
उक्त घटना के संबंध में कोई किसी भी प्रकार का दस्तावेज लिखित या मौखिक कथन प्रस्तुत करना चाहते हो तो कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोण्डागांव में कार्यालयीन समय में २३ जुलाई २०२० तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

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