रायपुर। हवाई सफर से अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच की अनिवार्यता के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश के सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक,कलेक्टर और एसपी को पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा। केवल आईसीएमआर की ओर से स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य होगी। ऐसे यात्री जिनके पास कोरोना टीकाकरण के दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र होगा, उन्हें उन्हें भी आरटीपीसीआर की 96 घंटे भीतर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर जांच की जाएगी। जांच के लिए सैंपल देते समय व्यक्ति को फोटो,आईडी,मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर से जांच दल सदस्यों को मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं होगा तो वे वह अपने परिजनों के नंबर से मिस्ड कॉल कर प्रमाणित करा सकेंगे। यह निर्देश 8 अगस्त से लागू होंगे।
हवाई यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य-दिशा-निर्देश जारी
