भाटापारा/हाल के दिनों में घटित जन्म एवं मृत्यु के घटनाओं के पंजीयन हेतु परिजन सीधे जिला कार्यालय में संपर्क कर रहे है। वह सीधे जिला कार्यालय में संपर्क न करके वह अपने नजदीकी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय जैसे ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय कार्यालय,शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में ही संपर्क करें। इस संबंध में जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी सुमीत कुमार मेरावी ने बताया कि जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम के अनुसार जन्म एवं मृत्यु की घटना जिस जगह पर हुई है, उसी जगह के रजिस्ट्रार के द्वारा घटना का पंजीयन किया जावेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिवालय एवं शासकीय उप,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर पंचायत,नगरपालिका स्तर पर नगर पंचायत,नगरपालिका कार्यालय एवं शासकीय उप,प्राथ.सामुदायिक स्वास्थ्य,जिला चिकित्सालय के जिम्मे में रजिस्ट्रार का दायित्व है। ग्राम एवं नगर पंचायत के किसी निजी चिकित्सालय में जन्म एवं मृत्यु की घटना होने पर पंजीयन हेतु संबंधित ग्राम, नगर कार्यालय से संपर्क करें।किसी अन्यत्र स्थान पर घटना होने के पश्चात अपने निवास स्थान या किसी दूसरे स्थान पर अनावश्यक संपर्क ना करें। घटना घटित होने वाले स्थान के रजिस्ट्रार से पंजीयन अवश्य करावें। रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन करने से मना नही किया जा सकता। यदि किसी रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन एवं प्रमाण-पत्र प्रदाय करने से मना किया जाता है तो वह संबंधित जिलें के जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकतें है।
जन्म एवं मृत्यु के घटनाओं का पंजीयन घटना स्थान पर ही करावें
