दीपावली में रात 8 से 10 बजे तक
छठ पूजा में सुबह 6 से 8 बजे तक
गुरु पर्व में रात 8 से 10 बजे तक
नया साल व क्रिसमस में रात 11.55 से 12.30 बजे तक
रायपुर। पटाखे पर प्रतिबंध को लेकर आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला आया है। ज्यादा प्रदूषित शहरों में पटाखे पर प्रतिबंध रहेगा, तो वहीं जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता अच्छा या संतोषजनक होगी, वहां पटाखे फोडऩे की छूट तो होगी, लेकिन उसके लिए वक्त सिर्फ 2 घंटे की होगी। दीपावली, छठ, गुरू पर्व व क्रिसमस-नववर्ष को लेकर पटाखे फोडऩे की गाइडलाइन जारी कर दी गयी है।
दीपावली में रात 8 बजे से 10 बजे तक की छूट होगी, जबकि छठ पूजा के वक्त सुबह 6 बजे से सुबह के 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। उसी तरह गुरू पर्व में रात 8 बजे से 10 बजे तक और नया साल व क्रिसमस पर रात के 11.55 से 12.30 तक पटाखे फोडऩे की इजाजत होगी। राज्य सरकार ने त्योहारों में सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही फोडऩे की इजाजत दी है, वहीं लड़ी वाले पटाखों के उपयोग व बिक्री पर बैन कर दिया गया है। पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड व मर्करी के उपयोग पर बैन किया गया है। वहीं आनलाइन पटाखों की बिक्री को भी बैन कर दिया गया है।