दुर्ग। 11 दिन के लॉक डाउन के बाद अनलॉक आदेश के तहत 1 अक्टूबर से जिले के सभी व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज जारी आदेश के तहत रात्रि 8:00 बजे तक व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है। परंतु जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान कोचिंग संस्थान ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगे केवल प्रवेश प्रक्रिया एवं ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति होगी रेस्टोरेंट्स एवं होटल को संचालन एवं टेक अवे होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10:00 बजे तक की होगी।
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र बुरे ने आज जारी आदेश के तहत जिले में समस्त व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यता कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। कोई भी दुकान एवं व्यवसायिक संस्थान रात्रि 8:00 बजे तक ही संचालित की जा सकेगी। 8:00 बजे के बाद संचालन की अनुमति नहीं होगी। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकान है उनके निर्धारित समय में ही खुलेंगे एवं सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं भी निर्बंध रूप से संचालित होंगी। जिले में समस्त परिवहन सेवाएं संचालित रहेंगी परंतु सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क पर्यटन स्थल क्लब थिएटर एवं ऑडिटोरियम असेंबली हॉल डॉ भूरे ने धार्मिक स्थलों में पूर्व में जारी निर्देश के तहत पूजा एवं अर्चना की अनुमति दी है। किंतु धार्मिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में फैक्ट्री निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले समस्त इकाई भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की शर्तों पर ही संचालित होते रहेंगे पूर्व के ही आदेश के तहत किसी भी प्रकार की सभा आयोजन जुलूस इत्यादि पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग मांस का का उपयोग एवं समय-समय पर हाथ धोने सैनिटाइज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना की जाती है। तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके खिलाफ उत्तरदाई माना जावेगा तथा फ्लाइंग स्क्वाड एवं संबंधित इंसीडेंट कमांडर द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदंड आरोपित किया जाएगा अर्थदंड की कटौती वेतन से की जाएगी व्यवसायिक प्रतिष्ठान व्यापारी संघ सप्ताहिक आकाश के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय दुर्ग में भी 24 घंटे सेवा हेतु कंट्रोल रूम स्थापित है। जरूरत के हिसाब से आम नागरिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियमों को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन निर्मित विनिमय के तहत नियम अनुसार जुर्माना अधिकृत है। जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों में मांस, फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में ₹100 होम क्वॉरेंटाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में ₹1000 सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में ₹100 दुकानों व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में ₹200 का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि जुर्माना देने से इनकार करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 यह तो संबंधित 2020 चौपाटी छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी यदि दुकान अथवा व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है। तो उक्त दुकान एवं व्यवसायिक संस्थान को आगामी 15 दिन के लिए सील किया जाएगा।