
*नियमों की अनदेखी कर कुछ अधिकारी बलौदा बाजार से रायपुर आए शिक्षकों से कर रहे भेदभाव
रायपुर। शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ ने व्याख्याता एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर कोर्ट के आदेश अनुसार शीघ्र ही डीपीसी कराकर पदोन्नति करने की मांग की है। शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि प्रधान पाठक प्राथमिक शाला एवं शिक्षक नियमित ई संवर्ग को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति से वंचित कर केवल एलबी संवर्ग का व्याख्याता पद पर पदोन्नति हेतु डीपीसी कर लोक शिक्षण संचनालय नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है।
शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ के प्रांताध्यक्ष मनोज साहू एवं महामंत्री सुरेश वर्मा ने बताया कि नियमित संवर्ग के शिक्षकों एवं एलबी संवर्ग का भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार नियमानुसार एक साथ डीपीसी होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि लोक शिक्षण संचनालय के अधिकारी पहले कोर्ट के प्रकरण क्रमांक 2263/ 2021 निर्णय दिनांक 16/ 2/ 2025 के तहत निर्णय के परिपालन में वरिष्ठता संशोधन की बात किये और कई महीने ऐसे ही टाल दिए बाद में डीबी में जाने, महाधिवक्ता से मार्गदर्शन मांगने की बात कही। मार्गदर्शन आने के बाद भी सरकार कोर्ट के निर्णय दिनांक के 11 माह बीत जाने के बाद भी डीबी नहीं गई। इसी बीच बिना डीबी में जाए पदोन्नति हेतु याचिका कर्ताओं से लिखित सहमति मांगी गई। याचिका कर्ताओं द्वारा लिखित सहमति देने के बाद दोनों संवर्ग से पदोन्नति की बात अधिकारी द्वारा कही गई लेकिन अधिकारियों ने केवल एलबी संवर्ग के शिक्षकों का व्याख्याता के पद पर डीपीसी कर दिया जिससे नियमित शिक्षकों में भारी आक्रोश पैदा हो गया है क्योंकि वह पिछले 10 सालों से पदोन्नति से वंचित है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में के 33 जिलों में से 32 जिले में केवल बलौदा बाजार से रायपुर आए प्रधान पाठकों के वरिष्ठता में कमी की गई। अन्य 32 जिलों में कहीं भी वरिष्ठता में कमी नहीं किया गया। लेकिन अधिकारी इसे ना तो देखने के लिए और ना ही सुनने के लिए तैयार है। व्याख्याता का पद स्टेट केडर पद होता है और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला का पद संभाग स्तर का होता है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला जिला स्तर का पद है। जिले में और पदोन्नति नहीं हो सकती है। प्राथमिक शाला प्रधान पाठक की पदोन्नति संभाग एवं राज्य स्तर पर होती है। सबसे आश्चर्यजनक है कि 2022 में व्याख्याता पद पर पदोन्नति हेतु नियमित शिक्षकों का डीपीसी हुआ था लेकिन अधिकारी गुमराह करते रहे कि डीपीसी नहीं हुआ है । सूचना के अधिकार के तहत डीपीसी 2022 की कॉपी प्राप्त कर कोर्ट केस लगाया गया है। शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ के रायपुर जिला अध्यक्ष ओंकार वर्मा ने व्याख्याता एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर कोर्ट के आदेश अनुसार शीघ्र ही डपीसी कराकर पदोन्नति करने की मांग की है।
