रायपुर। राज्य में रैलियों, आमसभाओं और अन्य कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा, सड़कों पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए, राज्य सरकार ने राज्य के नगरीय निकायों में सड़कों, फुटपाथ या सार्वजनिक स्थानों पर पडालों/अस्थायी संरचनाओं/धरना/आमसभा/रैली में एक समय में 5000 वर्ग फीट क्षेत्र में अधिकतम 500 लोगों या 5000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र में 500 से अधिक लोगों के ठहरने के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। बिना अनुमति प्राप्त किए राज्य के नगरीय निकायों में रैलियां, आमसभाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
इस संबंध में, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। यह दिशा-निर्देश छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत जारी किया गया है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर 5000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में 500 से अधिक लोगों के एकत्रित होने वाले कार्यक्रम के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व विभाग), स्टेशन हाउस ऑफिसर (पुलिस विभाग), कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत विभाग) और जिला सेनानी होमगार्ड (फायर-ब्रिगेड) से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निदेशक रेमेजियस एक्का ने द हितवाद से बात करते हुए कहा कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व विभाग), स्टेशन हाउस ऑफिसर (पुलिस विभाग), कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत विभाग) और जिला सेनानी होमगार्ड (फायर-ब्रिगेड) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, नगरीय निकायों में 5000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में 500 से अधिक लोगों के एकत्रित होने वाले कार्यक्रम या सार्वजनिक बैठक के लिए अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।
मानचित्र का लेआउट, आयोजन स्थल का विवरण, तिथि एवं अन्य आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, आयोजकों को आपातकालीन निकास द्वार पर पुलिस, चिकित्सा सहायता एवं अग्निशमन विभाग के नंबर स्थानीय भाषा में प्रदर्शित करने होंगे। कार्यक्रम स्थल पर पानी की व्यवस्था करनी होगी।
कार्यक्रम स्थल के आस-पास के सभी मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। बैकअप के लिए जनरेटर या इन्वर्टर की व्यवस्था करनी होगी।
राजनीतिक रैली, सामाजिक रैली या जुलूस निर्धारित समयावधि में सम्पन्न होंगे। राजनीतिक रैली, सामाजिक रैली या जुलूस के दौरान यातायात बाधित न हो, यह आयोजक की जिम्मेदारी होगी।
कार्यक्रम के बाद आयोजक द्वारा साफ़-सफ़ाई सुनिश्चित की जाएगी। निदेशक ने कहा कि यदि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो प्रशासन आयोजक से इसकी वसूली सुनिश्चित करेगा।
निदेशक ने आगे कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में अधिकतम 500 लोगों के एकत्र होने की स्थिति में सात-सूत्रीय विवरण प्रदान करके संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।