राज्य के भीतर आवागमन करने या दूसरे राज्यों से आने-जाने पर अब नहीं होगी ई-पास की अनिवार्यता – राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर। प्रदेश में अब राज्य से बाहर आने-जाने में किसी तरह के पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अब अंतर्राज्यीय या राज्य के अंदर आवागमन के लिए ई-पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए काॅन्टेक्ट टेªसिंग के तौर पर स्वैच्छिक रूप से ई-पास का उपयोग किया जा सकेगा, ताकि टैªवल हिस्ट्री का रिकाॅर्ड रखा जा सके।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय जांच चैकी जैसी जगहों पर बिना ई-पास के आवागमन करने वाले यात्रियों से आग्रह किया जाएगा कि वे ई-पास के लिए आवेदन के बाद ही यात्रा करें। हालांकि, दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आने पर चैदह दिन का क्वारेंटाइन नियम पहले की तरह लागू रहेगा।
गौरतलब है कि कल ही केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से ई-पास की अनिवार्यता खत्म करने और आवागमन में रोक के निर्देश को वापस लेने को कहा था।

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