0 29 व 30 को किराना दुकान केवल 4 घंटे खुलेंगे, मिलेगा पीडीएस का चावल भी
दुर्ग । जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रतिबंध की अवधि की सीमा को बढ़ाते हुए 30 जुलाई से 6 अगस्त की मध्य रात्रि तक जिले के 10 नगरीय निकायों एवं 29 ग्राम पंचायतों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहेगा।
कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज जारी आदेश के तहत निर्देशित किया है कि जिले के 10 नगरीय निकायों में नगर निगम दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा ,नगर पालिका जामुल, कुम्हारी, अहिवारा, नगर पंचायत पाटन, उतई एवं धमधा ग्राम पंचायतों में हनोदा, धनोरा, मोहलाई, चिखली ,कोलिहापुरी, अंजोरा, खपरी, महमरा ,कठेलाभांठा ,सिरसाखुर्द, जेवरा ,चंदखुरी, विनायकपुर ,खुरसुल, खेदामारा ,कचांदूर, डूमरडीह , उमरपोटी, औंधी ,ढोर ,अमलेश्वर, सांकरा, भरर ,पंचदेवरी, अकोला, बोरी, करेली ,पोटिया एवं दानिया शामिल है। डॉ भूरे ने बताया कि दवा मेडिकल, चश्मा की दुकाने, समय प्रातः 7 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी । सब्जी व्यवसाय दूध, मांस ,चिकन ,मटन ,मछली ,अंडा का प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक व्यवसाय होगा ।इस लॉकडाउन अवधि के दौरान केवल दो दिवस 29 एवं 30 जुलाई के लिए किराना दुकानें प्रातः 6:00 से 10:00 बजे तक खुली रहेगी तथा उक्त अवधि में ईद एवं राखी त्यौहार में उपयोग आने वाली सामग्री का विक्रय स्टाल लगाकर किया जा सकेगा। जुलाई माह के कोटे का शेष राशन वितरण पीडीएस दुकानें केवल 29 एवं 30 जुलाई तक प्रातः 6:00 से 10:00 तक कर सकेंगी। घर पर जाकर दूध वितरित करने वाले दूध विक्रेता प्रातः 6:00 से प्रातः 9:30 बजे तक एवं शाम 5:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक एवं न्यूज़पेपर हॉकर प्रातः 6:00 से प्रातः 9:30 तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । इसके अलावा पेट्रोल-डीजल पंप ,एलपीजी, सीएनजी गैस को प्रातः 6:00 से दोपहर 3:00 बजे तक विक्रय की अनुमति रहेगी। शासकीय ,अशासकीय बैंकों को दोपहर 3:00 बजे तक कार्यालय खोलने की अनुमति रहेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, धान परिवहन उद्योग एवं निर्माण कार्य कृषि उपकरण फ़र्टिलाइज़र, पेंट शॉप ,एक्वेरियम शॉप की दुकान प्रातः 6:00 से प्रातः 10:00 बजे तक संचालित रहेंगी। होटल रेस्टोरेंट को ई-कॉमर्स होम डिलीवरी अनुमति होगी । टेक अवे प्रतिबंधित रहेगा । इसके अलावा प्रतिबंधित दुकाने व्यवसाय सेवाओं में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल ,जिम स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क ,क्लब थिएटर एवं ऑडिटोरियम असेंबली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान स्पोर्ट कॉन्प्लेक्स, स्टेडियम, मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक एवं व्यायाम हेतु साइकलिंग प्रतिबंधित नगरी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें टैक्सी ऑटो रिक्शा बस से ई रिक्शा रिक्शा इत्यादि भी शामिल है। अत्यावश्यक सेवा वाली वाहन, फूड, मेडिकल ,पोस्टल सेवाएं आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। समस्त नगरी निकाय एवं उनसे लगी प्रभावित ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी दुकानें किराना दुकानें केवल 29 एवं 30 जुलाई को प्रातः 6:00 से प्रातः 10:00 बजे तक को छोड़कर व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम साप्ताहिक हाट बाजार ,ठेला घूमती खोमचे आदि सभी सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा कार्यक्रम प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित शराब दुकानें केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय कार्यालय उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।