राजधानी रायपुर सहित 10 जिलों में लॉकडाउन

रायपुर. प्रदेश बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच गया है। राजधानी रायपुर सहित 10 जिलों में आज रात से लॉकडाउन हो गया है। वहीं, कई अन्य जिलों में आंशिक छूट देने के साथ ही प्रशासन सख्ती बरतना शुरु कर दिया है। इस बीच राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 6 हजार के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 28 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है।
कलेक्टर ने आदेश में संशोधन किया- रायपुर कलेक्टर एस. भारती दासन ने आड शाम संशोधित आदेश जारी किया है। इसके तहत विक्रेता सुबह 6 बजे से 9.30 बजे तक और शाम को 5 से 6.30 तक दूध बांट सकेंगे। हॉकर्स के लिए सुबह 6 से 9.30 तक छूट रहेगी। पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी, सीएनजी गैस के विक्रय परिवहन और भंडारण की अनुमति सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। फल व सब्जी की दुकानें 10 बजे तक खुली रहेंगी। बेमेतरा में सबसे लंबा 14 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। यह आज सुबह से शुरू हो गया है और 4 अगस्त तक रहेगा। हालांकि किराना दुकानों के खोलने की छूट शाम 4 बजे तक दी गई है। परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सरकारी ऑफिस भी आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। बिलासपुर-रायपुर को जोडऩे वाली नेशनल हाइवे के अलावा स्टेट हाइवे के करीब है होने के कारण जिले को पूरी तरह सील नहीं किया जा रहा है।

इन 8 जिलों में भी होगा लॉकडाउन
कोरबा- जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने नगर निगम सीमा में लॉकडाउन का निर्देश जारी किया है। लॉकडाउन की अवधि 22 जुलाई से 28 जुलाई रात 12 बजे तक होगी। अति आवश्यक सेवाओं के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक का समय तय किया गया है।
मुंगेली- यहां भी 22 जुलाई से 28 जुलाई रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुंगेली, लोरमी, पथरिया तीनों विकासखंड में लॉकडाउन प्रभावी होगा। इसको लेकर कलेक्टर पीएस एल्मा ने आदेश जारी किया है।
अंबिकापुर- यहां पर पहले भी लॉकडाउन किया गया था। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे बीच-बीच में बंद किया जाता है। अब लॉकडाउन 22 जुलाई की रात 12 बजे से 29 जुलाई 2020 की रात 12 बजे तक रहेगा।
बिलासपुर- 23 जुलाई से 31 जुलाई तक बिलासपुर नगर निगम, बिल्हा और बोदरी नगर पंचायत में लॉकडाउन रहेगा।
दुर्ग- जिले में 22 जुलाई की रात 12 बजे से 29 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान दुर्ग निगम क्षेत्र के हनोदा, धनोरा, चिखली, कोलिहापूरी, अंजोरा, खपरी व महमरा, भिलाई की खेदामरा, रिसाली की डूमरडीह व उमरपोटी, चरोदा की आंधी सहित पालिका क्षेत्र जामुल की ढ़ौर, पाटन की अमलेश्वर व सांकरा, कुम्हारी की पंचदेवरी व अकोला के साथ अहिवारा, उतई और धमधा नगर पालिका में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
राजनांदगांव- जिले में 23 जुलाई की रात 12 बजे से 29 जुलाई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी।
जांजगीर-चांपा- जिले के 15 नगरीय क्षेत्रों में 24 जुलाई से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। ये लॉकडाउन 7 दिनों तक 30 जुलाई तक लागू रहेगा। जिला कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
दंतेवाड़ा- जिले की नगर पालिका क्षेत्र बचेली, किरंदुल, दंतेवाड़ा, गीदम, बारसूर में 22 जुलाई की रात 12 बजे से 29 जुलाई रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सीमाएं सील रहेंगी। दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार बंद रहेंगे। हालांकि सब्जी ठेले सुबह 10 बजे तक बेच सकेंगे। फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, मटन, मछली की दुकानें सुबह 9 बजे से 2 बजे खुलेंगी। एक से अधिक व्यक्ति का घर से निकलने पर रोक रहेगी।

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