इस बार बरती जाएगी ज्यादा सख्ती, बेवजह निकले तो सीधे हवालात में
रायपुर। राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस के चलते कलेक्टर एस भारती दासन ने 22 जुलाई से 28 जुलाई तक लॉकडाउन करने का फैसला लिया है. यह फैसला कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लिया गया है. इस बार लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती बरती जाएगी. किराने की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा. लॉकडाउन के दौरान सिर्फ फल, सब्जी, दूध और मेडिकल की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की छूट दी गई है. इसके अलावा पेट्रोल पंप को 3 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है.
कलेक्टर एस भारती दासन और एसएसपी अजय यादव ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बताया कि रायपुर और बिरगांव में 240 से ज्यादा इलाकों में कंन्टेंनमेंट जोन हैं, इन दोनों इलाकों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है।
उन्होने कहा कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम पूरी तरह कन्टेंमेंट जोन के रूप में चिन्हित हैं। राज्य शासन के आदेश पर 21 जुलाई रात 12 बजे से 28 जुलाई 12 रात बजे तक लॉकडाउन का आदेश लागू रहेगा
उन्होंने बताया कि कहा कि जरूरी सामान के लिए दुकानें सुबह 6 से 10 तक खोलने की अनुमति होगी. रायपुर शहर में परिवहन सेवाओं को बंद रखा जाएगा. शहर की सीमाएं सील रहेंगी. आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. रायपुर में सुबह 10 बजे के बाद से बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई होगी. इस बार का लॉकडाउन सख्त होगा. निगम क्षेत्रों के अंतर्गत 22 थाना इलाकों में सख्त निगरानी रहेगी। पेट्रोलिंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कुल 23 नाकेबंदी पॉइंट बनाए गए हैं। इनमें 25 अंदरुनी क्षेत्रों और 8 आउटर में बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 30 अलग पेट्रोलिंग टीम गश्त करेगी। पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात रहेगी।
रायपुर जिले में 1100 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं. आँकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इसलिए रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा