भाटापारा। ग्राम मुड़पार निवासी देवी प्रसाद तिवारी की हत्या करने का समान्य आशय से अपने हाथ में रखे हसिया से उसका गला काटकर उसकी मृत्यु करने वाले आरोपी केशव ध्रुव पिता रूपऊ राम निवासी ग्राम मुड़पार, थाना भाटापारा ग्रामीण को धारा 302 भा. द. संहिता के आरोप में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा श्रीमती किरण त्रिपाठी ने आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये आर्थिक दण्ड से दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक भाटापारा न्याजी खान ने इस प्रकरण के बारे मे बताया की घटना थाना भाटापारा अंतर्गत ग्राम मुड़पार की है। जहाँ दिनांक 28-05-2019 को थाना भाटापारा ग्रामीण में मोबाइल से सूचना मिली की ग्राम मुड़पार में केशव ध्रुव नाम के व्यक्ति ने देवी प्रसाद तिवारी की हंसिया से गला काटकर हत्या कर दिया है। पुलिस घटना स्थल पर जाकर मौके पर प्रार्थी के सूचना पर देहाती मर्ग बाद अपराध पंजीबद्ध किया। शव का पंचनामा कर परिजनों के साथ पोस्ट मार्तम कराया और जप्ती, पंचनामा, नक्शा आदि कार्यवाही कर गवाहों के बयान लेखबद्ध किया गया तथा प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के बयान पूर्ण होने पर अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीयों को अधिकतम दंड दिये जाने का निवेदन किया।
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा श्रीमती किरण त्रिपाठी द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करने पर अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध प्रमाणित होना पाया इसलिए आरोपी केशव ध्रुव को धारा 302 भा. द. संहिता के तहत आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक न्याजी खान और प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक आर एस सिंह और निरीक्षक राजेश सिंह द्वारा किया गया है
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
