निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

रायपुर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान कर दी है।
उल्लेखनीय हैं कि एसीबी के मुखिया रहे जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और पुुुलिस उनकी लगातार तलाश कर रही थी। इस दौरान उन्होंने अपनी जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार से बचने के लिए जीपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हुए याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। राजधानी रायपुर के कोतवाली थाने में जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज है।

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