भाटापारा। थाना भाटापारा के अंतर्गत ग्राम धौराभाठा में खेत में नवयुवती/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा एवं सहमति के विरुद्ध उसके साथ बलात्संग कारित करने वाले आरोपी बलराम ध्रुव को विशेष न्यायाधीश शेख अशरफ भाटापारा ने धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। व्यवहार न्यायालय भाटापारा से अतिरिक्त लोक अभियोजक न्याज़ी खान से मिली जानकारी के अनुसार मामला थाना भाटापारा ग्रामीण अंतर्गत ग्राम धौराभाठा का है जहाँ दिनांक 21-03-2017 को दोपहर 12.00 बजे एवं उसके पश्चात कई अवसरों पर पीड़िता के साथ उसकी इच्छा एवं सहमति के विरुद्ध उसके साथ बलात्संग्कारित किया। लगातार बलात्संग् से पीड़िता को चार माह का गर्भ हो जाना, जिसे उसके माता पिता द्वारा चेक कराने रायपुर अंबेडकर हॉस्पिटल रायपुर ले जाने पर डॉ. द्वारा चेक कर भर्ती करने पर उपचार के दौरान शिशु मृत पैदा होना बताया गया। तब पीड़िता पक्ष द्वारा थाना भाटापारा ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना अधिकारी सहायक उप निरीक्षक एम आर ध्रुव एवं एस डी ओ पी सुभाष दास द्वारा पीड़िता का मुलाहिजा रिपोर्ट, बयान, जप्ती आदि कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ। न्यायालय मे पीड़िता सहित अन्य साक्षियों का बयान दर्ज किया गया जहाँ पीड़िता ने आरोपी द्वारा गलत काम किये जाने का कथन की। डॉक्टर के बयान एवं डॉक्टरी रिपोर्ट के अध्ययन से 19 हफ्ते का गर्भवती होना तथा उपचार के दौरान मृत शिशु पैदा होना प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक न्याजी खान ने समस्त तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा तथा तर्क करते हुए इस प्रकार के अपराध के लिए अपराधी को कठोर दंड देने की मांग की गई। जिस पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) शेख अशरफ द्वारा समस्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का अनुशीलन करने पर आरोपी पर धारा 376 भा. द. सं.का अपराधी होना प्रमाणित पाया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए धारा 376 में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹500 का अर्थदंड से दंडित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है । पीड़िता को शारीरिक व मानसिक क्षति होने से प्रतिकर प्रदान किये जाने का निर्देश दिया गया है।
नवयुवती को बहला फुसलाकर बलात्संग के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना
