टंगिया मारने वाले आरोपी को 7 वर्ष का कारावास

भाटापारा। ग्राम ढेकुना निवासी चोवाराम साहू को आरोपी रामसिंग साहू पिता कार्तिक राम साहू द्वारा टंगिया से मारकर हत्या करने के प्रयास में धारा 307 भा. द. संहिता के आरोप अंतर्गत अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा शेख अशरफ ने 07 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रुपये आर्थिक दण्ड से दंडित किया। 
      अपर लोक अभियोजक भाटापारा न्याजी खान ने इस प्रकरण के बारे मे बताया की संपूर्ण घटना थाना सिमगा अंतर्गत ग्राम ढेकुना की है। जहाँ दिनांक 14-10-2019 को आरोपी रामसिंग साहू द्वारा शाम 5.30 बजे स्कूल करहुल रोड ग्राम ढेकुना मे धारदार टंगिया (कुल्हाड़ी) से प्रार्थी चोवाराम साहू के सिर के बांये तरफ, तथा पीछे भाग में मारकर गंभीर चोट पहुँचाया, जिससे प्रार्थी की मृत्यु कारित हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता। 
        ग्राम ढेकुना के टेकसिंह चौहान द्वारा थाना सिमगा में यह सूचना दिया गया की गाँव के चोवाराम साहू को आरोपी रामसिंग ने मारपीट किया है जो अस्पताल में भर्ती है, तो सरकारी अस्पताल में सहायक उप निरीक्षक बी. आर. रावटे द्वारा आहत चोवाराम से पूछताछ  करने पर उसने बताया की उसकी पत्नी को आरोपी रामसिंग ने अपशब्द बोल दिया था, जिस कारण वह उसे समझाने गया, किंतु वह उसकी बात नहीं माना तब वह उसे दो थप्पड़ मारा था, इसी बात पर से शाम को आरोपी उसके घर टंगिया लेकर आया, उस समय उसकी पत्नी रोहिणी बाई और माँ मुन्नी बाई तथा बहु टिकेश्वरी साहू थे, तब अभियुक्त ने उसे घर से बाहर निकल आज तुझे जान से मार डालूँगा कहकर गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, जिससे चोवाराम डर से अपने घर से निकल कर भागा तो आरोपी उसकी हत्या करने की नियत से करहुल रोड में विजय साहू के मकान के पास उसे पकड़कर जान से मारने की नियत से अपने हाथ में रखे धारदार टंगिया से उसे मारा, जिससे उसके सिर के बांये तरफ एवं पीछे भाग में चोट लगा तथा सीने के बांये पसली में दर्द था।
         आहत के कथन के आधार पर प्रकरण में विवेचना अधिकारी सहायक उप निरीक्षक बी. आर. रावटे और सहायक उप निरीक्षक एन.आर. साहू ने रिपोर्ट दर्ज कर घटना स्थल का नज़री नक्शा तैयार कर घटना स्थल से खून आलूदा एवं सादी मिट्टी, टंगिया, खून लगे कपड़े आदि जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। डॉ. द्वारा आहत का मुलाहिजा किया गया और अपना अभिमत में चिकित्सक द्वारा आहत को आई चोटें गंभीर प्रकृति की थी और धारदार हथियार अथवा भोथरे हथियार से आ सकने का अभिमत देते हुए उसके छाती, बांये हाथ के उंगलियों के एक्सरे परीक्षण और सिर के सिटी स्केन की सलाह दी गई थी। जप्तशुदा वस्तुओं को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से प्रकरण अपर सत्र न्यायालय में उपार्पण पर प्रेषित किया गया।
         न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के बयान पूर्ण होने पर अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने आरोपी को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया। अभियुक्त अपने आपको निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना कहा। 
        अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा शेख अशरफ द्वारा  प्रकरण  की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए पाया की अभियुक्त द्वारा धारदार टंगिया से वारकर मृत्युकारित करने का प्रयास किया गया, इसलिए आरोपी रामसिंग साहू को धारा 307 भा. द. संहिता के तहत 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपये की सजा से दंडित किया तथा प्रकरण के लंबन काल में आहत चोवाराम की मृत्यु हो जाने से उसकी पत्नी को प्रतिकर दिलाये जाने का निर्देश भी प्रदान किया गया है।

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