निलंबित एडीजी जीपी सिंह की याचिका खारिज, राजद्रोह प्रकरण में भी राहत नहीं

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने निलंबित एडीजी जीपी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। राजद्रोह प्रकरण में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।
मालूम हो कि इसके पूर्व जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ ने जीपी सिंह की दोनों याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। आज दोनों याचिका पर कोर्ट का फैसला आया लेकिन जीपी सिंह के लिए कोई राहत नही है।

ज्ञातव्य हो कि एडीजी के खिलाफ छापे की कार्यवाही के बाद सरकार ने जीपी सिंह को निलंबित कर दिया था साथ ही उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। उन्होंने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अंतरिम राहत की मांग को लेकर अपनी पहली याचिका लगाई थी। एसीबी को जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी।
शिकायत के बाद सिंह के सरकारी आवास समेत लगभग 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की गई। एसीबी को जीपी सिंह के खिलाफ 10 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। वहीं बाद में उनके ऊपर राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर दिया गया। राजद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद से ही जीपी सिंह रिट याचिका दायर करते हुए पूरे मामले में स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की थी।

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