बिलासपुर। निस्तारी तालाब को पाटकर माल बनाने के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम व शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मालूम हो कि शहर के मैग्नेटो माल का निर्माण जहां हुआ है वहां पर तालाब होने के मामले याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने शासन और नगर निगम बिलासपुर से जवाब दो हप्ते में पेश करने का आदेश दिया है।
याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक पहुंच के रास्ते तालाब को पाटकर माल बना दिया गया इससे प्राकृतिक जल स्त्रोत खत्म हो गया। याचिकाकर्ता रोहित राठौर की ओर से अधिवक्ता अर्जित तिवारी ने इसमे पक्ष रखा है।याचिका में कहा है कि किसी भी जल स्रोत पर निर्माण तथा उसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता । मैग्नेटो माल के निर्माण से वाटर लेबल नीचे गया और नैसर्गिक स्रोत को नष्ट किया गया। इस मामले में शासन और नगर निगम से जवाब तलब किया गया करते हुए दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
