बिलासपुर । हाईकोर्ट द्वारा कर्मचारी के खाते से वसूली नहीं करने का आदेश जारी होने के बाद भी प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा रायपुर के सम्भागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा व पेंशन द्वारा आदेश के अनुपालन में अनदेखी किए जाने की शिकायत पर हाईकोर्ट ने अवमानना की नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी ने लगभग 6 माह पूर्व 18 जनवरी 2021 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता शोभा वालिया निवासी न्यू राजेन्द्रनगर रायपुर के खिलाफ विभागीय वसूली कार्यवाही सम्बंधी आदेश 1.9.2017 तथा 12.7.2018 को निरस्त कर याचिककर्ता को वसूली राशि वापस करने तीन माह का समय दिया था । न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि वर्ष 2006 के अतिरिक्त भुगतान को 12 साल के बाद और जब वह सेवानिवृत्त होने के करीब है तब सुनवाई का अवसर दिए बिना विभाग का वसूली आदेश अवैध है।
याचिकाकर्ती प्रधान वन संरक्षक कार्यालय रायपुर से सहायक ग्रेड 1 पर पदस्थ रहते हुए गत अप्रेल 2020 में सेवानिवृत्त हुई है।
अतः विभागीय आदेश को रद्द करते हुए वसूली की गई राशि के साथ सेवानिवृत्त के संपूर्ण सत्व सहित देने का आदेश कोर्ट ने दिया। किन्तु न्यायालय के आदेश के बाद भी उनके स्वत्वो का भुगतान अब तक नहीं किया है। इस मामले में अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की है जिस पर कोर्ट ने अवमाननाकर्ताओं प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी और रायपुर के सम्भागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा व पेंशन मो इमरान खान को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है।
वसूली नहीं करने के हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर अवमानना नोटिस जारी
