बिलासपुर। नान घोटाले के आरोपी आईएएस अनिल टुटेजा को स्टे देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है । इस मामले में आगे सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।
हाईकोर्ट ने माना की भ्रष्टाचार अधिनियम 19 में जब तक पूरी तरह तथ्य विहिन न हो तब तक मामले में स्टे या खारिज नही किया जा सकता । इसलिए केंद्र और राज्य के अभियोजन स्वीकृति पर रोक का आवेदन खारिज किया जाता है। मामले की सुनवाई जस्टिस एन के चंद्रवंशी की बेंच में हुई।
मालूम हो कि अनिल टुटेजा के खिलाफ केंद्र 2016 और राज्य ने 2015 में मामला दर्ज कर चालान पेश करने की अनुमति दी थी। जिसके खिलाफ नाना के घोटाले के आरोपी आइएएस अनिल टुटेजा ने पहले निचली अदालत में अभियोजन की स्वीकृति पर रोक की मांग को लेकर याचिका लगाई लेकिन वहां से राहत नही मिली थी उसके बाद हाइकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।
हाइकोर्ट से भी टुटेजा को नहीं मिली राहत, दो हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई
