बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण के मामलें में आज हाईकोर्ट में सुुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से इस मामलें में सभी वर्ग का सामान रूप से वैक्सीनेशन करने का आदेश दिया है।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनता कांग्रेस नेता अमित जोगी, मोहित सिंघानिया सहित अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को अपना पक्ष रखने का समय दिया था। जिसमें आज सुनवाई की गई। इस दौरान सरकार की दलीलों को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ” वैक्सीनेशन के लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। राज्य सरकार 1/3 के हिसाब से सभी वर्ग का समान रूप से टीकाकरण किया जाए।” BPL, APL और सामान्य वर्गों के हिसाब से सभी का समान रूप से टीकाकरण किए जाने का फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरूआत 1 मई से की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर आर्थिक आरक्षण के तहत सिर्फ अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को पहले टीका लगाने का आदेश जारी किया था। वहीं राज्य सरकार वैक्सीनेशन में रजिस्ट्रेशन करने वालों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी।
