दुर्ग जिले में 17 मई तक रहेगा लॉकडाउन, प्रत्येक रविवार को रहेगा पूर्णत लॉकडाउन, मोहल्ले के एकल किराना दुकान वाहन मरम्मत शॉप प्रतिदिन शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे

दुर्ग । कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुर्ग में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। रविवार के दिन पूर्णता लॉकडाउन रहेगा। परंतु थोड़ी राहत दी गई है जिसके तहत गली मोहल्ले की एकल किराना दुकान पूर्व निर्धारित समय पर खुल सकेंगीं। वहीं शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय शासकीय प्रयोजन के लिए खुल सकेंगे। पंजीयक दफ्तर को भी खोलने की अनुमति दी गई है यहां 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। वाहन मरम्मत पंचर सुधार स्टेशनरी शॉप लॉन्ड्री सर्विसेज आटा चक्की, पैकेजिंग मैटेरियल के संचालन की अनुमति रहेगी। परंतु वाहन विक्रय हेतु शोरूम नहीं खुलेंगे। जबकि वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप खुल सकेंगे। किंतु स्थापित बाजार स्थित दुकान नहीं खुलेगी।
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा कल देर रात जारी किए गए लॉकडाउन के नए दिशा निर्देशों के अनुसार 17 मई की सुबह 6:00 बजे तक लाभ डाउन रहेगा जबकि प्रत्येक रविवार को पूर्णता लाख डाउन रहेगा केवल अत्यावश्यक सेवाएं ही संचालित होंगी। दुर्ग में लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र की दुकानें व रिपेयरिंग की दुकानों को अनुमति होगी। गली मोहल्लों की किराना दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा वाहन रिपेयरिंग व पंक्चर की दुकानों को भी शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। लॉन्ड्री की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। होटल व रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी की अनुमति होगी।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार होटल एवं रेस्टोरेंट से आर्डर लेकर होम डिलीवरी कर सकते हैं। इनहाउस डाइनिंग प्रतिबंधित रहेगा इन्हें सुबह 6:00 से रात 8:00 बजे तक अनुमति रहेगी। इस बार लॉकडाउन में कुछ प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है। इसमें स्टेशनरी शॉप, आटा चक्की, पैकेजिंग मैटेरियल से संबंधित इकाइयों को संचालन की अनुमति रहेगी। गली मोहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित एकल किराना दुकान खुल सकेंगे। किंतु स्थापित बाजार मॉल वस्तु पर बाजारों में स्थित दुकाने नहीं खुलेंगे फल सब्जी अंडा पोल्ट्री मटन मछली किराना सामग्री की डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेंडर ठेले वाले पिक अप व मिनी ट्रक इत्यादि से कर सकेंगे। इसके लिए प्रयुक्त वाहन में बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा बैंकों को अधिकतम 50% स्टाफ के साथ व्यापारिक लेन-देन, एटीएम में कैश, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस उचित मूल्य दुकानदारों संबंधित लेनदेन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, उत्पादकों व शासकीय लेनदेन के लिए खुली रहेंगी। आम लोगों का लेन-देन पूरी तरह से बंद रहेगा। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को छूट इसमें दूध पार्लर एवं दूध वितरण व न्यूज़पेपर हाकर और समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6:00 से 8:00 बजे तक निर्धारित की गई है। शाम को दुग्ध व्यवसाय 5:00 से 6:30 तक व्यापार कर सकेंगे। रविवार को मेडिकल स्टोर पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का संचालन नियमानुसार होगा। इसके अलावा सभी बाजार मॉल सुपर बाजार मैरिज हॉल स्विमिंग पूल क्लब सैलून ब्यूटी पार्लर जिम इत्यादि बंद रहेंगे संपूर्ण जिले के अंतर्गत संचालित शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे सभी धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पार्क आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेंगे पर्यटन स्थल मैत्री बाग उद्यान सभी पर्यटक स्थल पूर्णता बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे सभी प्रकार की सभा जुलूस सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आयोजन जारी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे किंतु विवाह कार्यक्रम पर अथवा वधु के निवास मैं ही आयोजित किए जा सकेंगे जिस में अधिकतम संख्या पूर्व वत 10 निर्धारित की जाती है इसी प्रकार अंत्येष्टि इत्यादि हेतु संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 ही रहेगी। सभी पान सिगरेट ठेला तथा चौपाटी चार्ट समोसा गुपचुप फास्ट फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेले का संचालन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। ई-कॉमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाएं हेतु कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति रहेगी उपरोक्त अवधि में रेल बस हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी।

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