बाहरी कोविड पेशेंट को जिले के किसी भी कोविड हॉस्पिटल में भर्ती नहीं दिए जाने के कोरबा सीएचएमओ का आदेश असंवैधानिक

बिलासपुर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन एवं जस्टिस पी.पी.साहू के डिवीजन बेंच ने सीएचएमओ कोरबा के द्वारा जारी आदेश पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया। किसी भी सरकार, कलेक्टर और सीएमएचओ को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। इस पर शासन ने हाईकोर्ट से कहा है कि हमने उक्त आदेश वापस ले लिया है।
मालूम हो कि कोरबा के जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. बीबी बोर्डे के द्वारा 23 अप्रैल 2021 को एक आदेश जारी कर बिना कलेक्टर के अनुमति बगैर बाहरी कोविड पेशेंट को जिले के किसी भी कोविड हॉस्पिटल में भर्ती नहीं दिए जाने का आदेश जारी किया था। इसे अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने अपने अधिवक्ता सुमित सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर किया। विधायक के अधिवक्ता सुमित सिंह ने तर्क प्रस्तुत कर बताया कि सीएमएचओ को यह आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, यह अनुच्छेद 14,15 और 21 का उलंघन है। हाइकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसे मामले में आदेश जारी कर चुका है।

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