पूर्व माध्यमिक शाला प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति में हाईकोर्ट ने लगाई रोक

रायपुर। पूर्व माध्यमिक शाला प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति हेतु उच्च वर्ग शिक्षक एवं प्रधानपाठक प्राथमिक शाला की एकजाई वरिष्ठता सूची बनाकर संभागीय संयुक्त संचालक,शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा पदोन्नति किया जाना था।संघ के प्रांताध्यक्ष मनोज साहू महामंत्री सुरेश वर्मा जिलाध्यक्ष रायपुर ओंकार वर्मा ने बताया है कि उच्च वर्ग शिक्षक एवं प्रधानपाठक प्राथमिक शाला की संभागीय कार्यालय द्वारा नियमो का पालन नही करते हुए एकजाई वरिष्ठता सूची का अंतिम प्रकाशन नही किया गया और केवल प्रधानपाठक प्राथमिक शाला की अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई।पदोन्नति हेतु कुल रिक्त पद 1318 होते हुए भी केवल 303 पदों पर उच्च वर्ग शिक्षको की पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति की गई और प्राथमिक शाला प्रधानपाठको को शामिल नही किया गया।विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक:31/12/2010 तक की गोपनीय चरित्रावली मंगाकर पद रिक्त होते हुए भी 2008 तक ही पदोन्नत करना सवालों के घेरे में है एवं इसमे भी पदस्थापना में अनियमितता की शिकायत है जिसके कारण ओंकार वर्मा एवं अन्य द्वारा माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व माध्यमिक शाला प्रधानपाठक के पद पर आगामी पदोन्नति पर रोक लगा दी है।प्रधानपाठक सुशील भतपहरी,छम्मन लाल टोडर,विजय कुर्रे,नवीन झा,संदीपधर दिवान,शिव वर्मा,पुनीत सोनवानी, दिनेश वर्मा,पवित टंडन,खिलेंद्र साहू ने शीघ्र ही इस संबंध में विभागीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौपेंगे।

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