पाटन की रूही पंचायत के पूर्व सरपंच गिरफ्तार, फर्जी बिल से डेढ़ लाख की शासकीय राशि के दुरुपयोग करने का आरोप

दुर्ग । पाटन ब्लॉक के ग्राम रूही के तत्कालीन सरपंच द्वारा फर्जी बिल प्रस्तुत कर मनरेगा कार्य की राशि आहरित कर दुरुपयोग करने के आरोप में 7 वर्ष बाद जनपद पंचायत पाटन के सीईओ की शिकायत पर षडयंत्र पूर्वक कूट रचित दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करने के मामले में पाटन पुलिस द्वारा आरोपी पूर्व सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व सरपंच द्वारा कुल डेढ़ लाख रुपए की शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया।

पाटन पुलिस ने बताया कि जनपद पंचायत पाटन मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष साहू पिता ओम हरे साहू उम्र 33 वर्ष सा.भांठापारा जिला बलौदा बाजार हा.मु. जनपद पंचायत कार्यालय पाटन द्वारा अनावेदक सुरेश सिंगौर पिता छबि राम सिंगौर उम्र 41 वर्ष साकिन ग्राम रूही के पूर्व सरपंच सुरेश सिंगौर के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने हेतु प्रतिवेदन क्रमांक पृ.क्रं.4282/ज.पं./शिका/2021 पाटन दिनांक 11.02.2021 प्रस्तुत किया गया हैं। प्राप्त प्रतिवेदन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रतिवेदन, एवं कार्यपालन अभियंता (RES) अमित अग्रवाल के जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजो तथा प्रार्थी मनीष साहू (CEO पाटन), जांचकर्ता अमित अग्रवाल (EE, RES), सदस्य आर.के.शुक्ला (SDO, PWD पाटन), सेवानिवृत्त सदस्य एन.आर.वर्मा (SDO सिंचाई विभाग पाटन), हार्डवेयर दुकान के संचालक उज्जवल चंद्राकर, अशोक चंद्राकर, उमाशंकर सिन्हा, पंचायत सचिव कीर्ति निर्मल एवं अनावेदक सुरेश सिंगौर को तलब कर विस्तृत पूछताछ उज्ज्वल हार्डवेयर दुकान के 10 नग फर्जी बिल, मेसर्स सिन्हा ट्रेडर्स झीट के 24 नग फर्जी बिल का अवलोकन ग्राम पंचायत रूही का व्हाउचर रजिस्टर के व्हाउचर क्रमांक 06, 21 का अवलोकन एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर ग्राम पंचायत रूही के पूर्व सरपंच सुरेश सिंगौर के द्वारा अपने कार्यकाल शासन द्वारा मनरेंगा के तहत स्वीकृत कार्य खेल मैदान, समतलीयकरण भाग 1 ग्राम रूही भुगतान राशि 19480 चेक क्रमांक 248741 दिनांक 27.06.2013, खेल मैदान समतलीकरण भाग 2 ग्राम रूही भुगतान राशि 22584 चेक क्रमांक 248740 दिनांक 27.06.2013, नया तालाब गहरीकरण भाग 1 ग्राम रूही भुगतान राशि चेक क्रमांक 248739 दिनांक 27.06.2013, नया तालाब गहरीकरण भाग 2 ग्राम रूही भुगतान राशि 297323 चेक क्रमांक 248742 दिनांक 27.06.2013, नया तालाब गहरीकरण भाग 3 ग्राम रूही भुगतान राशि 11516 चेक क्रमांक 248743 दिनांक 27.06.2013, मुख्य मार्ग से खुडमुडी खार पहुंच मार्ग ग्राम रूही भुगतान राशि 90200 चेक क्रमांक 248737 दिनांक 27.06.2013, 6. सावनी मार्ग से गोरधोवा पहुंच मार्ग ग्राम रूही भुगतान राशि 73537 चेक क्रमांक 248738 दिनांक 27.06.2013, मैदान समतलीयकरण भाग 1 ग्राम रूही भगुतान राशि 102332 चेक क्रमांक 252797 दिनांक 10.02.2014, मैदान समतलीयकरण भाग 2 ग्राम रूही भुगतान राशि 103136 चेक क्रमांक 252797 दिनांक 10.02.2014 कुल राशि 898161 रूपये दिया गया। जिस पर आरोपी सुरेश सिंगौर द्वारा मेसर्स सिन्हा ट्रेडर्स उज्जवल हार्ड वेयर एवं रामजी सप्लायर एवं अन्य दुकानो के बिल प्राप्त प्रस्तुत किया था । जिसमें जांच पश्चात उज्जवल हार्डवेयर के 10 बिल राशि 46400 रूपये एवं मेसर्स सिन्हा ट्रेडर्स के 24 बिल राशि 106268 रूपये कुल 152668 रूपये का फर्जी बिल प्रस्तुत कर रूपये आहरण कर दुर्विनियोग करना पाया गया। संपूर्ण जांच पर अनावेदक सुरेश सिंगौर द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान ग्राम रूही का सरपंच रहते मनरेगा एवं अन्य विकास कार्य हेतु शासन से स्वीकृति पश्चात विकास कार्य कराने हेतु उज्जवल हार्डवेयर के 10 बिल राशि 46400 रूपये एवं मेसर्स सिन्हा ट्रेडर्स के 24 बिल राशि 106268 रूपये कुल 152668 रूपये का यह जानते हुये की बिल फर्जी है जिसमें कूटरचना कर कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में प्रयोग कर अपराधिक षडयंत्र कर अपने छल के प्रक्रम में शासकीय रूपये का दुर्विनियोग कर अपने लाभ के लिये उपयोग में लिया। संपूर्ण जांच पर सुरेश सिंगौर पिता छबिराम सिंगौर उम्र 41 वर्ष साकिन रूही के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120बी भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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