नईदिल्ली/ कोविड कंटेनमेंट जोन से बाहर गतिविधियां शुरू करने के लिए अनलॉक-दो के नए दिशा-निर्देश आज से लागू हो गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों में लॉकडाउन इकतीस जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा।
अनलॉक-दो के नये दिशा-निर्देशों में मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और इस तरह के कई स्थानों के खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। दिशा-निर्देशों के अनुसार रात्रि कफ्र्यू के समय में ढील दी गयी है और अब कफ्र्यू रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।
होल्ड बाईट- (55 सेकेण्ड)
दिशा-निर्देश के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अधिक भीड़भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। संक्रमण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में सभी शेष सभी कार्य किए जा सकेंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से है, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी। संक्रमित क्षेत्र की निगरानी का काम राज्य सरकार का होगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर नजर रखेगा कि ऐसे क्षेत्रों में दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देश का अनुपालन जारी रहेगा, ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके।