भाटापारा । कृषि महाविद्यालय जमीन की लीज को लेकर ग्राम गोगिया के एक युवक पर 13 लोगों के द्वारा मिलकर प्राणघातक हमला किया गया। घटना के संदर्भ में ग्रामीण थाना पुलिस ने सभी 13 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनके पास से हथियार,लाठी, डंडा, राठ को जप्त कर लिया है। अब पूरे मामले को आगे की विवेचना के लिए ले लिया गया है। घटना के संबंध में ग्रामीण थाने के निरीक्षक रामअवतार ध्रुव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों को धारा 342, 147, 148 , 294, 506 बी, 323, 307 भादवि* के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।
आरोपीगण 1.रामखिलावन पिता फुलसिंह गेंडरे उम्र 54 साल 2. लक्ष्मीकांत पिता रामखिलावन उम्र 26 साल 3. राकेश कुमार गेंदले पिता रामखिलावन उम्र 19 साल 4. तीजराम गोयल उर्फ तीजू पिता महराजी गोयल उम्र 48 साल 5.शिव गोयल पिता मोहन उम्र 38 साल 6. मांगेराम पिता समय दास उम्र 25 साल 7. मोहन लाल गोयल उर्फ डेरहा पिता महराजी गोयल उम्र 62 साल 8 सुरेश कुर्रे पिता सुखचंद कुर्रे उम्र 37 साल 9. बालमुकुंद उर्फ जकुलु कुर्रे पिता बेदराम उम्र 47 साल 10. विजय बंजारे पिता मनीराम उम्र 43 साल 11. कन्हैया दिवाकर पिता फगुवा उम्र 45 साल 12. सुशील महिलांग पिता मोहनु उम्र 49 साल सभी साकिनान ग्राम गोगिया । *धारा 294,323, 506बी, 147, 149, 427, 452 भादवि* के तहत आरोपीगण 1. लक्ष्मीकांत गिरी पिता राम खिलावन उम्र 26 साल 2. राकेश कुमार गेंदले पिता रामखिलावन उम्र 19 साल 3. तीजराम गोयल उर्फ तीजू पिता महराजी उम्र 48 साल 4.मोहन लाल गोयल उर्फ डेरहा पिता महराजी उम्र 62 साल 5. उबारन दास गोयल पिता राजकुमार उम्र 30 साल सभी साकिनान ग्राम गोगिया को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया ।
घटना का विवरण इस प्रकार है ग्राम गोगिया खार स्थित 183 एकड कृषि भूमि को 06 परिवार में 40 लोग काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे थे। भूमि स्वामी बनने के लिए अपर सत्र न्यायालय भाटापारा अपील किए मामला लंबित है। इसी दरम्यान उक्त कृषि भूमि जो कृषि कल्याण महाविद्यालय के नाम पर है को महाविद्यालय द्वारा ग्राम गोगिया के ही अन्य कृषिकों को एक लाख ब्यांसठ हजार रूपयें में 11 माह के लिए लीज पर दिया गया जिससे आरोपीगण द्वारा नाराज होकर मीलू महिलांग पिता गोफलाल महिलांग व ठाकुर महिलांग पिता गोफेलाल महिलांग को 13 लोग मिलकर एक राय होकर मोटर सायकल से आ रहे थे तब रास्ता रोककर *लाठी , डंडा* से मारपीट कर जान से मारने की नियत से प्राण घातक चोट पहुंचाया गया, जिससे मीलू महिलांग व ठाकुर महिलांग को हाथ पैर में गंभीर चोट आई और फ्रेक्चर हुआ है जिसे घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया जो वर्तमान में ईलाजरत है । प्रार्थी मीलू महिलांग की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीयों के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने से घटना में प्रयुक्त लाठी-डंडा को जप्त किया गया है।आरोपीगण को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया है ।
इस कार्यवाही में उप निरीक्षक धनेश शर्मा , प्रधान आर. नरेन्द्र कुमार निषाद , आरक्षक ओमप्रकाश साहू , राकेश सिंह , वीरेन्द्र बघेल , रामेश्वर मरावी का विशेष योगदान रहा है ।