राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा छोटे भूखण्डों के पंजीयन एवं नामांतरण की कार्यवाही तथा छत्तीसगढ़ नामांतरण एवं अन्य भू-अभिलेख को तैयार करने बावत नियम 1965 में संशोधन किया जाकर 25 अक्टूबर 2019 से राज्य के सभी जिलों में जमीन के छोटे भूखण्डों के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर 5 डिसमिल से छोट भूखण्डों की क्रय-विक्रय हो सका है।