बिलासपुर। हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका खारिज कर दी है। चैतन्य बघेल ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 जुलाई 2025 को की गई अपनी गिरफ्तारी और बाद के रिमांड आदेशों को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। वह वर्तमान में रायपुर की केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। दलील दी थी कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ईडी ने तीन साल से अधिक की जांच अवधि में उन्हें पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत कभी समन जारी नहीं किया। इसके अलावा 10 मार्च 2025 को तलाशी के चार महीने बाद गिरफ्तारी में हुई देरी को भी मनमाना बताया गया। वही, ईडी की तरफ से आरोपों से इनकार किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
चैतन्य बघेल की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
