स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैबों और अस्पतालों के लिए जारी आदेश में कहा है कि नर्सिंग होम्स और चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 के संदिग्ध एवं पॉजिटिव्ह मरीजों की पहचान होने पर इसकी सूचना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/आई.डी.एस.पी. शाखा को समय पर नहीं देने की जानकारी मिली है। यह उचित नहीं है। उन्होंने प्रदेश में संचालित सभी निजी लैबों और अस्पतालों को इसकी सूचना तत्काल आई.डी.एस.पी. की राज्य सर्विलेंस इकाई तथा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/आई.डी.एस.पी. शाखा को अनिवार्यतः दिया जाना सुनिश्चित करने कहा है। किसी अस्पताल या लैब द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर महामारी अधिनियम-1897 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन-2020 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।