औषधियों की निर्धारित कीमतों पर निगरानी सख्त, 331 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण 

*छत्तीसगढ़ में 21 प्रतिष्ठानों पर मूल्य उल्लंघन, एनपीपीए को भेजी गई कार्रवाई हेतु रिपोर्ट*

रायपुर। आमजन को आवश्यक औषधियाँ निर्धारित कीमतों पर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा छत्तीसगढ़ में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (सीजीपीएमआरयू) की स्थापना 24 मार्च 2021 को की गई।

यह इकाई ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हुए प्रदेश में अधिसूचित औषधियों की कीमतों पर सतत निगरानी रख रही है। सीजीपीएमआरयू, एनपीपीए की प्रमुख सहयोगी संस्था के रूप में राज्य के विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों से जमीनी स्तर पर जानकारी एकत्र कर नियामक अनुपालन सुनिश्चित कर रही है।

सीजीपीएमआरयू के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, “वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कुल 331 औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें से 21 प्रतिष्ठानों में अधिसूचित मूल्य का उल्लंघन पाया गया है।” उन्होंने यह भी कहा कि “इन सभी मामलों को आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली के आईपीडीएमएस पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है। संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।”

उल्लेखनीय है कि दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आम उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एनपीपीए देशभर में राज्य स्तरीय निगरानी इकाइयों के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएमआरयू की यह पहल प्रदेशवासियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियाँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।