बलौदाबाजार कांड: हाई कोर्ट से 112 आरोपियों को जमानत

बिलासपुर। बलौदाबाजार में आगजनी और तोड़फोड़ मामले में जेल में बंद 112 आरोपियों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस एन. के. व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया। जमानत के लिए प्रत्येक आरोपी को 25 हजार रुपये का बांड भरना होगा। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट में गैर-हाजिरी की स्थिति में जमानत स्वतः रद्द मानी जाएगी।

गौरतलब है कि बलौदाबाजार में हुए इस हिंसक घटनाक्रम के चलते पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। अब हाई कोर्ट के इस फैसले से आरोपियों को राहत मिली है।