खाद्य समाग्री में मिलावट की हुई पुष्टि, जिले के 15 प्रकरणों में विभिन्न दुकानदारों को 3 लाख 99 हजार रूपये का लगाया गया जुर्माना

भाटापारा/कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बलौदा बाजार भाटापारा द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2024 से लेकर अभी तक कल 20 विधिक मोतीचूर लड्डू, बूंदी लड्डू, वनस्पति घी, आटा,खाद्य तेल, बिरयानी राइस, पनीर, चना दाल,सूजी, फरसान फ्लोर,गुड,मिनी पेड़ा, कुंडा मिठाई, कलाकंद,मैदा,केक बेस इत्यादि विधिक नमूने लिए गए है। इसके साथ ही 24 सर्विलेंस एवं चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा 263 नमूने जांच किया गया। मौके पर पाए जाने वाले अमानक एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया। त्योहारी।सीजन सीजन को ध्यान में रखते हुए जांच दौरान जिले के लगभग सभी ब्लॉक के कस्बों में जांच की गई है। न्याय निर्णयन अधिकारी अपर कलेक्टर जिला बलौदा बाजार के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई है। 1 जुलाई 2024 से अभी तक के और प्रकरणों में अवमानक एवं मिथ्या छाप कुल 15 प्रकरणों में लगभग 3 लाख 99 हजार का जुर्माना लगाया गया है। मिथ्या छाप आइस कैंडी हेतु महावीर किराना अर्जुनी 22 हजार रूपये, मिथ्याछाप चावल हेतु दिनेश किराना बलौदाबाजार 20 हजार रूपये,अमानक पान मसाला हेतु जगदीश सेल्स बलौदाबाजार 35 हजार रूपये, मिथ्या छाप मुखवास हेतु रिटेलर अमित पान मसाला गिधौरी 7 हजार रूपये और अभिषेक एजेंसी शिवरीनारायण को 50 हजार, अमानक मिर्ची हेतु कमलेश किराना बलौदाबाजार 15 हजार रूपये, अमानक पेड़ा हेतु सत्यम होटल कटगी 15 हजार रूपये, अमानकचाय पत्ती हेतु राम किराना 15 हजार रूपये मिथ्या छाप आटा हेतु विनिर्माता एवं विक्रेता कमल किराना पलारी 20 हजार एवं जगदम्बा एग्रो खरोरा 50 हजार रूपये,अमानक मंचूरियन ग्रेवी हेतु संजय राव रेस्टोरेंट भाटापारा 25 हजार रूपये, अमानक चिकन बिरयानी हेतु केजीएन बिरयानी बलौदाबाजार 15 हजार रूपये,अमानक दाल हेतु राजेश दाल जुनवानी 25 हजार,अमानक बर्फी हेतु कृष्णा जोधपुर स्वीट्स बलौदा बाजार को 15 हजार रूपये, अमानक आटा हेतु उत्तम किराना हथबंद 45 हजार रूपये,अमानक पप्पू आइस क्रीम कैंडी हेतु शेखर भाई कोल्डड्रिंक कटगी को 25 हजार रूपये का पेनाल्टी अधिरोपित किया गया है। उक्त जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश वर्मा ने दी ।