स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध एस्मा की कार्यवाही

0 मृत्युंजय चतुर्वेदी द्वारा

मनेन्द्रगढ़। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-मनेन्द्रगढ-चिरमिरी – भरतपुर द्वारा एक आदेश निकालते हुये छ,ग.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत् स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध एस्मा के तहत कार्यवाही की गई है.अपनी मांगो के संबंध में अनाधिकृत रूप से कई कर्मचारी निरंतर 21.अगस्त 2023 से हड़ताल में है एवं इस कारण से लोक हित / नागरिक सेवायें तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे है और लोगों को असुविधा हो रही है। लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग रायपुर का पत्र क्रं / 5303 / 4211 / सा / 2023 / सत्रह / एक नवा, रायपुर, अटल नगर दिनांक 22/08/2023 के अनुसार वर्तमान में राज्य में एस्मा एक्ट प्रभावशील होने के कारण कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी – भरतपुर, नोटिस जारी कर कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके उपरांत भी कर्मचारी कार्य पर उपस्थित नही हुये है, एवं संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें सरगुजा संभाग का पत्र क्रमांक / 580/ स्थापना / 2023 अम्बिकापुर, दिनांक 01.09.2023 को उपरोक्त कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

जिन सेवाओं के विषय में एस्मा छ०ग० अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1979 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एवं सूचना उपरांत भी कर्मचारियों द्वारा उपस्थित नही होने पर एस्मा अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालयीन प्रथम सूचना पत्र दिनांक 24.08.2023 एवं अंतिम सूचना पत्र दिनांक 29.08.2023 के माध्यम से सूचित किया गया है। जिसके उपरांत भी अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा कार्य पर उपस्थित नहीं होने के कारण छ0ग0 सिविल सेवा

(आचरण) नियम-1965 के नियम – 6 एवं नियम- 7 एवं छ०ग० अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1979 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कई ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक ( महिला/पुरुष) को सेवा से निलंबित किया किया गया है. जिसमें गौरव कुमार त्रिपाठी,द्वारिका प्रसाद सिंह, जितेन्द्र पाण्डेय,मनीष पाण्डेय, दीपक कुमार पटेल,वर्षा पटेल,पुनीता कुजूर, रिंकी गुप्ता,कमला ओझा व चन्द्राकला साहु को निलंबित किया गया है.उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।