अवैध शराब परिवहन करने वाले 2 आरोपी, 4 चखना सेंटर संचालकों और आम जगहों पर शराब पीने वाले 4 व्यकितयों पर की गई कार्यवाही 

*अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपीयों से 45 पौवा देशी मसाला शराब कुल 8.100 बल्क लीटर एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक CG04 DW 1302 को किया गया जप्त
भाटापारा। नए नगर निरीक्षक अरुण साहू ने पदभार ग्रहण करते ही असामाजिक तत्वों और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है जिला पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के विशेष निर्देश पर अरुण साहू के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिससे तक रविवार को थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा विशेष अभियान, के तहत मुखबिर के सूचना पर थाना भाटापारा शहर स्थित शासकीय शराब भट्टी के पास लगे चखना सेंटर के संचालकों द्वारा अवैध रूप से लोगों को शराब पीने की सुविधा मुहैया कराते मिलने पर 04 चखना सेंटर के, संचालकों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के धारा 36सी आबकारी एक्ट तथा आम जगहों पर शराब पीने वाले 04 व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के धारा 36 च 1 आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही की गई। इसी प्रकार सोमवार को टाऊन पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटर सायकल में शराब परिवहन कर रहे है कि सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी 01. लक्ष्मण सेन पिता मनहरण सेन उम्र 32 वर्ष निवासी हनुमान मंदिर के सामने पटपर लाल बहादुर शास्त्री वार्ड भाटापारा 02. रवि मरकाम पिता बनऊ मरकाम उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम टेकनपारा थाना लोरमी जिला मुंगेली हाल मुकाम ग्राम कोड़ापार थाना-भाटापारा (ग्रामीण) को पकडे जिसके कब्जे से एक सफेद रंग के झोला में रखें हुये देशी मंदिरा मशाला कुल 45 पौवा जुमला 08.100 बल्क लीटर कीमती 4950 एवं मोटर सायकल क्रमांक CG04DW1302 स्पेलेण्डर प्लस को मुताबिक जप्त किया गया। आरोपीयान का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । *उक्त कार्यवाही में सउनि सुरेन्द्र सिंह ,सउनि विजय केशरिया, सउनि सीआर साहू, प्रधान आरक्षक युगल किशोर साहू, जेठू मनहर, प्रधान आरक्षक संजय सोनी आरक्षक अश्वनी ध्रुव का विशेष योगदान रहा थाना भाटापारा शहर में अवैध जुआ-सटटा, शराब पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।