सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों और विभिन्न विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग एवं अन्य प्रशासकीय इकाईयों पर लागू होंगे। ये निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों, सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को संशोधित परिपत्र जारी करते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को घर से शासकीय कार्य संपादित करने (Work from Home) एवं पूरे समय मोबाइल, टेलीफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में रहने तथा अत्यंत आवश्यक होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने कहा है। उन्हें आवश्यक नस्तियों व डाक लाने-ले जाने एवं इसके संचालन के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधितों को नए निर्देशों के बारे में सूचित कर इनका पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे।