राजधानी रायपुर में 22 जुलाई से एक हफ्ते का लगेगा लॉकडाउन

रायपुर. राजधानी में फिर लॉकडाउन होगा। इस संबंध में बीती देर रात ही कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किये गए आदेश के मुताबिक २२ जुलाई से एक सप्ताह के लिए राजधानी में लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही बहाल रहेंगी। साथ ही कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके बिरगांव के प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट होगा। बता दें कि कोरोना विस्फोट के बीच बीते कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंथन के बाद सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला लॉकडाउन को लेकर हुआ। तय किया गया कि पूरे प्रदेश में एक साथ लॉकडाउन नहीं होगा। हर जिले के हालात अलग हैं। फैसले भी जिला कलेक्टर अपने जिले के लिहाज से लेंगे। जिलों में लॉकडाउन हो या नहीं, यह फैसला लेने के लिए कलेक्टरों को ही अधिकृत किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अफरा-तफरी से बचने के लिए कम से कम तीन दिन पहले कलेक्टरों को जनता को बताना होगा कि प्रतिबंध प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति, रोकथाम और बचाव के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। ्रद्यह्यश क्रद्गड्डस्र – कोरोना के भय ने बढ़ाई दालचीनी की डिमांड, भोजन में हल्दी-काली मिर्च का तड़का मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को टेस्टिंग की संख्या, कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने तथा टेक्निशियन, एएनएम आदि रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आवश्यक होने पर जिला कलेक्टरों को अपने जिले में कम से कम तीन दिन की पूर्व सूचना देकर लाॅक डाउन लगाने के लिए अधिकृत किया है। यह लाॅकडाउन कम से कम सात दिनों का होगा। इस दौरान दैनिक जरूरत की वस्तुएं की सुचारू आपूर्ति और आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। रायपुर के बीरगांव क्षेत्र में शत-प्रतिशत टेस्टिंग के निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं।  – पर्यटकों के लिए तरसे रिसॉर्ट, मेंटेनेंस पर लाखों खर्च, आमदनी ४० फीसदी ये थे बैठक में बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषिमंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टरों को यह आदेश प्रतिबंधों को अधिकृत तौर पर लॉकडाउन नहीं कहा जाएगा। धारा १४४ या महामारी नियंत्रण के तहत कार्रवाई करें प्रतिबंध केवल बड़े शहरी क्षेत्रों जो कोरोना से प्रभावित हैं वहीं लागू किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में धारा १४४ लागू नहीं होगी यह कलेक्टर / डीएम के विवेक / निर्णय पर होगा कि कब और किस शहरी क्षेत्र में आवेदन करना है। – गोधन योजना के तहत गोबर खरीदी की तैयारी पूरी, पहला चरण कल हरेली से प्रतिबंध छोटे इलाके के लिए नहीं होंगे। हालात को देखते हुए पूरे इलाके को ही सील किया जाएगा। सख्ती से लागू होगा। जहां संक्रमण फैला है वहां सख्ती से प्रतिबंध लागू किए जाएं प्रतिबंधित करने के से पहले स्थानीय मीडिया के माध्यम से कम से कम ३ दिन का नोटिस दिया जाएगा। फिर आदेश को अमल में लाया जाएगा। इससे जनता को खरीदारी आदि के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और पैनिक खरीदारी को रोका जा सकेगा। ऐसा कोई भी आदेश ७ दिनों के लिए होगा। आगे का विस्तार हालात पर निर्भर करेगा आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगे जैसे स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली, फायर ब्रिगेड ऐसे आदेशों की अवधि के दौरान, सरकार। प्रतिबंध आदेश की क्षेत्रीय सीमा के भीतर आने वाले कार्यालय कर्मचारियों के १ / ३ह्म्स्र अनुपात के साथ कार्य करेंगे। कारखाने केवल इस आधार पर चलाए जा सकेंगे कि अगर कोविड-१९ पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वे अपने कर्मचारियों के अस्पताल में भर्ती होने और उनके इलाज का खर्च वहन करेंगे।

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