दुर्ग जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे डीजे, धार्मिक त्योहारों उत्सव एवं शादी विवाह के लिए भी लेनी होगी अनुमति

दुर्ग । दुर्ग जिले में शालेय, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा किसी भी स्त्रोत से निकलने वाली ध्वनि रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक प्रतिबंधित कर दी गई है। धार्मिक त्योहारों उत्सव शादी विवाह में भी रात्रि 10:00 से सुबह 9:00 तक डीजे बजाए नहीं जा सकेंगे इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी जिला पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना देकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जिलाधीश डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के द्वारा दिए गए हैं।
ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्वनि प्रदूषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम के अनुसार शालेय, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा किसी भी स्त्रोत से निकाली गई इस प्रकार की ध्वनि प्रदूषण जो अध्ययन, एवं अन्य कार्य में विघ्न डालती है या जिससे ऐसा विघ्न पड़ना संभाव्य है, को ध्वनि प्रदूषण, नियंत्रण पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14.02.2000 को अधिसूचित किये गये ध्वनि प्रदूषण, विनिमय एवं नियंत्रण नियम 2000 एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ,जिला मजिस्ट्रेट, दुर्ग, सम्पूर्ण दुर्ग जिले में 30 जून 2022 तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
धार्मिक त्यौहारों, संस्कारों, शादी, उत्सवों, चुनाव प्रचार इत्यादि के अवसर पर व्यक्ति विशेष के पक्ष में ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जावेगें, में आवश्यक होने पर अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला-दुर्ग द्वारा दी जावेगी, किन्तु किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य की अवधि के लिए ऐसी अनुमति नहीं दी जावेगी। डी.जे. की अनुमति नहीं दी जावेगी। यह आदेश आज 07 मार्च 2022 से प्रभावशील होगा। आयुक्त, दुर्ग संभाग ,.वरि०पुलिस अधीक्षक, दुर्ग,.अपर कलेक्टर, दुर्ग को सूचनार्थ जानकारी दी गई है । जबकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर एवं ग्रामीण दुर्ग, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग/पाटन/धमधा, जिला- दुर्ग, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दुर्ग/छावनी/भिलाई नगर, नगर पुलिस अधीक्षक, दुर्ग/छावनी/भिलाई नगर, जिला दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही आदेश प्रेषित किया गया है। ताकि इस आदेश का पालन कराया जा सके।