दुर्ग / प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2020 अंतर्गत बीमा आवरण में शामिल होने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गयी है। योजना का लाभ लेने के लिए दो दिन शेष है। किसान निर्धारित तिथि तक पंजीयन कराकर योजना का लाभ ले सकते है। फसल को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई एवं कृषको को राहत दिलाने के लिए योजना प्रारम्भ की गयी है। दुर्ग जिले के लिए मुख्य धान फसल सिंचित एवं धान असिंचित तथा अन्य फसल सोयाबीन अधिसूचित है। योजनांतर्गत सभी अधिसूचित फसलों के लिए बीमा ईकाई ग्राम निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक (भू-धारक व बटाईदार) शामिल हो सकते हैं। ऋणी कृषक एच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं, जो ऋणी योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें भारत सरकार द्वारा चयन (ऑप्ट-आउट प्रोफार्मा) प्रपत्र अनुसार हस्ताक्षारित घोषणा पत्र बीमा आवेदन को संबंधित वित्तीय संस्थान/बैंक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। कृषक द्वारा निर्धारित समयावधि में घोषणा पत्र जमा नही करने पर सम्बंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गयी अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जावेगा।