दुर्ग । जिले में कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर लगातार कम होने के बाद हॉस्टल कोचिंग सेंटरों लाइब्रेरी एवं आंगनबाड़ी को संचालन की अनुमति दे दी गई है। वहीं होटल लाल ढाबा रेस्टोरेंट को रात्रि 12:00 बजे तक व्यवसाय करने की छूट दे दी गई है इसके अलावा और भी अनेक प्रतिबंध हटाए गए हैं।
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र बुरे के द्वारा कल देर रात संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है । (कोविड-19) के नियंत्रण के संबंध में पूर्व में प्रतिबंध समय समय पर लागू किये गए थे। वर्तमान में कोविड-19 प्रकरणों में लगातार कमी होने के फलस्वरूप सार्वजनिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों में छूट प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित
एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के उपरोक्त आदेशों को अधिगमित करते हुए जिला कलेक्टर द्वारा निम्न आदेश पारित किए गए हैं जो इस प्रकार है
- दुर्ग जिला अतर्गत समस्त स्कूल,आंगनबाडी केन्द्र लाइब्रेरी सामान्य रूप से संचालित रहेंगे।
2 प्रशिक्षण केन्द्र शासकीय/निजी हॉस्टल एवं कोचिंग सामान्य रूप से संचालित किये जा सकते रहेगा। - होटल ,रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईट्म.फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान अधिकतम रात्रि
12.00 बजे तक संचालित होगें। - नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सडक
मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 12.00 बजे के बाद भी ट्रक,बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेगें। - दुर्ग जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना ,रैली एवं जुलूस आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- धार्मिक खेलकूद ,सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम(विवाह एवं दशगात्र इत्यादि) में छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 564/ससाप्रवि/2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति होगी।
- छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 564/ससाप्रवि/2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से
कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियो के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना/जोन कार्यालय/नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। - सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मारक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार/नायब
तहसीलदार/ नगर निगम/ थाना अधिकृत होगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। - दुर्ग जिले अंतर्गत सभी मॉल,जिम, सिनेमाघर ऑडिटोरियम ,स्वीमिंग पूल एवं आयोजन स्थलों को आगमी आदेश तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।
- दुर्ग रेल्वे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड एवं एयरपोर्ट पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों के द्वारा कोविड के दोनो डोज के टिकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाये जाने पर 72 घंटे पूर्व का
कोरोना टेस्ट आर.टी.पी सी.आर निगेटिव रिपोट दिखाने का अनिवार्यता को समाप्त किया जाता। - यदि किसी व्यक्ति को सदी ,खाँसी, बुखार ,सॉस लेने में तकलीफ ,स्वाद या गंध महसुस नही
होना दस्त,उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो,तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव
होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कडाई से पालन करना अनिवार्य होगा। - यदि किसी क्षेत्र में कोविड 19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र ,जिला कंट्रोल रूम राजस्व अधिकारी एवं संबंधित निकाय को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का
उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान / संस्थान में विकय हेतु मास्क / सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा,ताकि बिना मारक पहने खरीददारी करने के लिए आये
ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विकय / वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं/सेवाओं
का विकय किया जावे। उल्लंघन किये जाने पर गरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करे। - जिला स्तर पर नागरिको की सहायता लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
- निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट
पर अपडेट करेंगे। - कोरोना वायरस निगरानी ,जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण,संगरोध और इलाज से
संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है
अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट ,1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनिम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।
यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों मे इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय मे तामीली संभव नही होने के कारण यह आदेश
एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।