0 आधार कार्ड एवं पैन कार्ड भी बनाया था
दुर्ग / वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भिलाई टाउनशिप में रह रही बांग्लादेशी महिला को भिलाई नगर पुलिस द्वारा कल रात को पकड़ा गया । विदेशी महिला द्वारा भारत का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड भी बनाया गया है ।विदेशी महिला के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी ने बताया कि कल जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना भिलाई नगर क्षेत्र के सेक्टर 06 एवेन्यु डी. क्वाटर नं. 15 क्यु. में महिला रह रही है जो कि, बांग्लादेशी है | तत्काल स्टाफ उप निरी राजीव तिवारी एवं महिला आर. 579, 1328 एवं गवाह के साथ दबिश दी गई । देखा कि मकान में एक महिला निवास कर रही है । महिला ने अपना नाम ज्योति रसेल शेख पति मोहम्मद शेख उम्र 30 साल होना बतायी । ज्योति रसेल शेख से बारीकी से पूछताछ किया गया जिस पर उसके द्वारा मूल पासपोर्ट बांग्लादेश का पासपोर्ट नंबर BQ0028107 जिस पर नाम MST SHAHIDA सरनेम KHATUN नागरिक BANGLADESHI जन्म दिनांक 01JAN 1990, जारी दिनांक 21 AUG 2017 वैधता दिनांक 21 AUG 2022 पिता का नाम MD ABDUS SALAM KHA मां का नाम MST HOSNEARA BEGUM , पति का नाम MD RASHAL पता BALLA ROGHUNATH NAGAR, JHIKARGACHHA JESSORE TELEPHONE NO. 01932273709 लिखा है । इस पासपोर्ट से एक बार भारत के लिए वीसा जारी किया गया है एवं वीसा की समाप्ति की तारीख 13.09.2018 है इस प्रकार वीसा समाप्ति के पश्चात भी भारत में रूकी हुई है | ज्योति रसेल शेख के द्वारा भारत देश का नागरिकता के संबंध मे आधार कार्ड नं. 363667141687 पेनकार्ड नंबर JUKPS7267E JYOTI RASEL SHAIKH के नाम पर एवं इंडियन बैंक जुहु नगर नवी मुम्बई का बैंक पासबुक खाता क्र. 609946752 प्रस्तुत की जिसे वजह सबुत मे लिया गया । ज्योति रसेल शेख उर्फ मोसम्मद शाहिदा खातुन के द्वारा बांग्लादेश का पासपोर्ट होते हुए एवं बांग्लादेश की नागरिकता रहते हुए भी भारत देश का आधार कार्ड , पेन कार्ड एवं इंडियन बैंक का पासबुक को अपने आपको भारत का नागरिक बताते हुए प्राप्त किया गया है । इसी प्रकार भारत का वैध वीसा दिनांक 13.09.2018 के समाप्ति के पश्चात भी भारत में निवास कर रही है । ज्योति रसेल शेख उर्फ मोसम्मद शाहिदा खातुन द्वारा अपने पास रखे भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, ,स्थाई लेखा संख्या कार्ड, इंडियन बैंक जुहु नगर नवी मुम्बई का बैंक पासबुक खाता क्र. 609946752 , अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है । उपरोक्त आरोपिया का कृत्य धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. के तहत तथा भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1)ख तथा विदेशी विषयक अधिनियम धारा 14 के तहत अपराध का घटित करना पाया गया है । लिहाजा अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
