0 अपनी पति पर था चरित्र संदेह
0 हत्या करने के आशय से बसुला से किया था वार
भाटापारा। भाटापारा के गुरुनानक वार्ड में दिनांक 09-11-2018 को रात्रि 11.30 बजे अभियुक्ता बिंदु बाई महिलांगे ने अपने पति राम मनोहर महिलांगे पर उनके चरित्र पर संदेह करते हुए हत्या करने के आशय से उसे बसुला से मारकर हत्या करने के प्रयास में धारा 307 भा. द. संहिता के आरोप अंतर्गत चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा श्रीमती किरण त्रिपाठी ने 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रुपये आर्थिक दण्ड से दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक भाटापारा न्याजी खान से इस प्रकरण के बारे मे मिली जानकारी अनुसार प्रार्थी राम मनोहर महिलांगे ने 10-11-2018 को रात्रि 2.00 बजे थाना भाटापारा शहर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरोपिया बिंदु बाई ने उसके सिर में बसुला से मारकर चोट पहुँचाया।प्रकरण में सहायक उप निरीक्षक नेतराम वर्मा ने विवेचना की उनके द्वारा आहत का डॉक्टर मुलाहिजा कराया गया डॉ. द्वारा आहत का मुलाहिजा किया गया और अपना अभिमत में चिकित्सक द्वारा आहत को आई चोटें गंभीर प्रकृति की थी और आहत को आई चोट से आहत की मृत्यु हो सकती थी का अभिमत देते हुए अपनी रिपोर्ट में उक्त चोट हत्यात्मक प्रकृति का बताया गया। प्रार्थी से घटना, समय को पहने हुए कपड़े, चादर, बसुला जप्त किया गया। आरोपिया को गिरफ्तार कर गवाहों के कथन लेखबद्ध किया गया, घटना स्थल का नक्शा आदि तैयार कर संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से प्रकरण अपर सत्र न्यायालय में उपार्पण पर प्रेषित किया गया।
न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के बयान पूर्ण होने पर अपर लोक अभियोजक न्याजी खान ने आरोपिया को इस आपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। अभियुक्ता ने अपने आपको निर्दोष होना तथा कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने से नरम दृष्टिकोण अपनाये जाने का निवेदन किया।
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा श्रीमती किरण त्रिपाठी द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए पाया की अभियुक्ता द्वारा बसुला से वारकर अपने पति की मृत्युकारित करने का प्रयास किया गया, इसलिए आरोपिया बिंदु बाई महिलांगे को धारा 307 भा. द. संहिता के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये की सजा से दंडित किया है।
