
दुर्ग। कोरोना वायरस के दौरान लगाए गए प्रतिबंध में छूट देते हुए वैवाहिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में अधिकतम अब 150 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है इसी प्रकार से तेरहवीं एवं दशगात्र की कार्यक्रम में भी अधिकतम 50 लोग के शामिल होने की छूट दे दी गई है यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग (छ.ग.)
1071 /अ.जि.द/ 2021 दुर्ग दिनांक 29/06/2021 के द्वारा कोरोना वायरस के नये वेरिएन्ट के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे तथा समय-समय पर अधिरोपित प्रतिबंधों में समुचित छूट के साथ-साथ लोकहित में सार्वजनिक गतिविधियों के संचालन हेतु छूट प्रदान की गई है। विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु दी गई छूट के तहत, उपरोक्त आदेश की कंडिका 5 में आंशिक संशोधन करते हुए, विवाह कार्यक्रम के आयोजन में शामिल व्यक्तियों की कुल संख्या अधिकतम 150 होगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रमों में मास्क, सेनेटाईजर तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते
हुए, अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
