नाबालिग से छेड़छाड़ – आरोपी को दो धाराओं में 2 -2 वर्ष का कठोर कारावास

भाटापारा। ग्राम टिकुलिया निवासी अभियुक्त हन्नुदास मानिकपुरी को नाबालिक पीड़िता के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकत और बाल खीचनें के आरोप में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा शेख अशरफ ने दो धाराओं में 02 -02 वर्ष कठोर कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक भाटापारा न्याजी खान ने इस प्रकरण के बारे मे बताया की घटना थाना भाटापारा के ग्राम टिकुलिया की है। घटना दिनांक 24-10-2019 को शाम 4.00 बजे जब नाबालिक पीड़िता घर मे अकेले थी तब अभियुक्त घर मे प्रवेश कर पीड़िता को अवांछनीय लैंगिक संबंध बनाने संबंधी प्रस्ताव देने के आशय से पीड़िता का हाथ – बांह, सीना पकड़कर, बाल खीचते हुए शरीरिक संबंध कर लैंगिक उत्पीड़न कर छेड़छाड़ करने लगा और उससे शादी करूँगा कहने लगा। वह डरकर अपनी बड़ी माँ को आवाज लगाई तब अभियुक्त सीढ़ी तरफ से कूदकर भाग जाना और उसकी बड़ी माँ द्वारा देखना बताई। पीड़िता ने अपने परिवार वालों के साथ थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना भा. ग्रा. के सहायक उप निरीक्षक कुबेर सिंह द्वारा fir दर्ज किया गया। विवेचना अधिकारी माधो प्रसाद साहू प्रधान आरक्षक द्वारा पीड़िता नाबालिक थी इसलिए उनके जन्म संबंधी प्रमाण पत्र जप्ती, घटना का नक्शा एवं प्रकरण मे अन्य जप्ती तथा जांच की कार्यवाही उपरांत प्रकरण विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
विशेष न्यायालय में न्याजी खान विशेष लोक अभियोजक भाटापारा द्वारा सभी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया और अंतिम तर्क में आरोपी को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया ताकि कोई भी आरोपी इस प्रकार नाबालिकों के साथ छेड़छाड़ जैसा अपराध न करें।
विशेष न्यायाधीश भाटापारा शेख अशरफ द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए अभियुक्त हन्नुदास उर्फ हनुदास मानिकपुरी को धारा 354 में 02 वर्ष का कठोर कारावास और 500/- आर्थिक दंड तथा धारा 451 भा. द. सं. में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 500/- रुपये आर्थिक दंड से से दंडित किया। माननीय न्यायाधीश द्वारा पीड़िता घटना के कारण मानसिक क्षति कारित हुई है, ऐसी दशा में प्रतिकर दिलाया जाना उचित पाते हुए प्रतिकर प्रदान करते हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है।

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