भाटापारा। नगर पालिका भाटापारा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुशील कुमार चौधरी निलंबित कर दिए गए हैं। इस आशय का आदेश बुधवार को भाटापारा नगर पालिका में पहुंचा। इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के नगरी निकाय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप सचिव एचआर दुबे ने यह निलंबन आदेश निकाला है। अपने आदेश में उप सचिव ने लिखा है कि नगर पंचायत बिलाईगढ़ में पदस्थापना के दौरान बिना स्थल परिवर्तन के कार्य कराने तथा कूट रचना कर नियम के विरुद्ध परिवर्तित स्थल का भुगतान करने हेतु देयक पारित कर तथ्य छिपाने का गंभीर कृत्य किए जाने के कारण राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा कार्यपालन नियम 1973 के नियम 36 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान चौधरी का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर किया गया है। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही सुशील कुमार चौधरी को बिलाईगढ़ से भाटापारा नगर पालिका में पदस्थ किया गया था।
नगर पालिका भाटापारा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील कुमार चौधरी निलंबित
